पंजाब (Punjab): Punjab राज्य के Ludhiana Consumer Court ने एक insurance firm ₹40,000 के चिकित्सा दावे का निपटान करने का निर्देश दिया, यह पता लगाने के बाद कि कंपनी ने शिकायतकर्ता के medical claim का केवल आंशिक रूप से कवर किया है |
Hindustan Times की एक रिपोर्ट के अनुसार, मरीज मनजीत सिंह चहल की 2018 में Columbia Asia Hospital, Patiala में सर्जरी हुई थी | उनकी सर्जरी की लागत ₹ 1,28,546 थी, जिसमें से बीमाकर्ता ने ₹ 85,918 का भुगतान किया और चहल को लगभग ₹ 42,000 का भुगतान अपनी जेब से करना पड़ा |
चहल ने District Consumer Disputes Redressal Commission से उनके दावे का निपटारा करने और उन्हें ₹ 1,50,000 का मुआवजा देने का अनुरोध किया था |
Insurance company ने तर्क दिया कि शिकायत समयपूर्व थी और चहल ने अपने दावे के निपटान के लिए Park Mediclaim Insurance से संपर्क नहीं किया और न ही भुगतान के लिए रसीद जमा की |
दैनिक के अनुसार, बीमा कंपनी ने कहा, "शिकायतकर्ता को फर्म के पास complaint file करनी चाहिए थी अगर दावा खारिज कर दिया गया था | 10 सितंबर, 2018 को कैशलेस भुगतान के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, 12 सितंबर, 2018 को एक मेल के माध्यम से अस्पताल को ₹40,000 तक का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी | ₹ 1,28,546 का अंतिम बिल प्राप्त होने के बाद, ₹ 85,918 स्वीकृत किया गया था | हालांकि, एक अनजाने में हुई त्रुटि के कारण, स्वीकृत कुल राशि ₹1,25,918 अस्पताल को सूचित नहीं की जा सकी, जिसके कारण उसने शिकायतकर्ता से अंतर का शुल्क लिया |
हालांकि, Consumer Court ने कहा, "यह तर्क कि शिकायतकर्ता को एक नियमित दावा दायर करना चाहिए था, तर्कसंगत नहीं लगता क्योंकि यह बीमाकर्ता की ओर से स्वीकार किया जाता है कि वे ₹ 1,25,918 के अंतिम बिल का भुगतान करने का इरादा रखते हैं | जिसका भुगतान सीधे अस्पताल को करना था |"
अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: - File Consumer Court Complaint Online
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