Thursday 18 August 2022

Tamil Nadu Consumer Court Case - Cuddalore Consumer Court Ordered Axis Bank To Refund the amount to consumer (तमिलनाडु उपभोक्ता न्यायालय मामला - कुड्डालोर उपभोक्ता न्यायालय ने एक्सिस बैंक को उपभोक्ता को राशि वापस करने का आदेश दिया)

Axis Bank Complaint


Tamil Nadu: Cuddalore district consumer disputes redressal commission ने Axis Bank को उपभोक्ता के खाते से काटे गए 22,702 रुपये वापस करने और सेवा में कमी के लिए उसे 25,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है |


आयोग के अध्यक्ष डी गोपीनाथ, सदस्य टी कलैयारसी और वी एन पार्थिबन ने बैंक को निर्देश दिया कि वह मानसिक पीड़ा, दर्द और पीड़ा के लिए 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करें |


उन्होंने बैंक को आदेश की तारीख (16 अगस्त) से दो महीने के भीतर कुल 62,702 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने उसे आदेश की तारीख से वसूली की तारीख तक बैंक से 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ राशि वसूल करने का अधिकार दिया |


Cuddalore शहर के एस के अरुणाचलम ने अपनी complaint में कहा कि किसी ने 30 अक्टूबर, 2017 को शहर के नेताजी रोड पर बैंक में क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने के लिए कतार में खड़े होने पर एक्सिस बैंक द्वारा जारी किया गया क्रेडिट कार्ड चुरा लिया था | अपना क्रेडिट कार्ड चुराने वाले अपराधी ने एक निजी बैंक के एटीएम से 10,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये और 500 रुपये निकाल लिए और पेट्रोल बंक पर 500 रुपये में कार्ड स्वाइप किया था| उन्हें लेन-देन पर बैंक से SMS मिला और फिर उन्हें पता चला कि उनका कार्ड चोरी हो गया है |


उन्होंने NT Police Station में complaint file कराई और बैंक मैनेजर को उनके क्रेडिट कार्ड की चोरी के बारे में सूचित किया और कार्ड को ब्लॉक करने का अनुरोध किया | बैंक मैनेजर ने 14,000 रुपये वापस कर दिए, जिसे धोखे से निकाल लिया गया और अपराधी द्वारा स्वाइप कर दिया गया | 


बैंक ने 12 अक्टूबर, 2018 को फिर से उनसे संपर्क किया और 14,000 रुपये का निपटान 8,702 रुपये के ब्याज के साथ कुल 22,702 रुपये करने का निर्देश दिया | बाद में बैंक ने उनके बचत खाते से 22,702 रुपये काट लिए और बैंक खाते में जमा कर दिए |


Axis bank ने अपनी याचिका में सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि जैसे ही उसने कार्ड चोरी और अपराधी द्वारा कार्ड के धोखाधड़ी के उपयोग के बारे में शिकायत दर्ज कराई, बैंक ने उपभोक्ता के खाते में 14,000 रुपये वापस कर दिए | बैंक ने दावा किया कि ग्राहक द्वारा अपना क्रेडिट कार्ड खोने के 30 दिनों के भीतर 'आवश्यक कागजात' जमा करने में देरी के कारण उसे शिकायतकर्ता के खाते से 22,702 रुपये के ब्याज के साथ क्रेडिट कार्ड की शेष राशि डेबिट करने के लिए मजबूर होना पड़ा था |

Hire A Lawyer Consumer Court


अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (Consumer Complaint) है, उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- File Consumer Complaint Now!



No comments:

Post a Comment