Tuesday 22 November 2022

Bombay High Court asks Maharashtra government to re-examine samples of Johnson & Johnson baby powder (बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के नमूनों की फिर से जांच करने को कहा)

Johnson & Johnson Complaint


महाराष्ट्र (Maharashtra): Bombay High Court ने को Maharashtra सरकार को Johnson & Johnson Pvt Ltd द्वारा निर्मित baby powder के नमूनों की सरकारी या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में फिर से जांच करने का निर्देश दिया |


न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे को 16 नवंबर को ऐसी प्रयोगशालाओं के नाम प्रस्तुत करने को कहा, जहां परीक्षण किए जा सकते हैं |


State government के दो आदेशों को चुनौती देने वाली कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया था, एक 15 सितंबर को लाइसेंस रद्द करने और दूसरा 20 सितंबर को कंपनी के बेबी Powder उत्पाद के निर्माण और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया गया था |


State Food and Drug Administration (FDA) के संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए गए थे |


State government ने अपने आदेश Central Drug Laboratory की रिपोर्ट पर आधारित थे, जिसमें पाया गया कि पाउडर में निर्धारित PH स्तर से अधिक है |


High Court ने राज्य से यह निर्देश लेने के लिए भी कहा कि क्या वे कंपनी को सुविधा में पाउडर का निर्माण शुरू करने की अनुमति देने के इच्छुक होंगे |


High Court ने कहा, "उन्हें निर्माण करने की अनुमति दी जाए, हम उन्हें बिक्री या वितरण के लिए किसी भी तरह के हैंडओवर की अनुमति नहीं देंगे |"


कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि फरवरी, मार्च और सितंबर 2022 के 14 यादृच्छिक बैचों का परीक्षण एक स्वतंत्र सार्वजनिक परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किया गया और सभी निर्धारित PH मान के भीतर पाए गए |


Fast moving consumer goods (FMCG) निर्माता ने कहा कि वह पिछले 57 वर्षों से अपने मुलुंड संयंत्र में baby powder बना रहा है और जनवरी 2020 में इसका लाइसेंस नवीनीकृत किया गया था | कंपनी ने कहा कि लाइसेंस के निरस्तीकरण के कारण बेचे गए माल के बाजार मूल्य पर उसे 2.5 करोड़ रुपये का दैनिक नुकसान हो रहा है |


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