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Tuesday, 22 November 2022

Bombay High Court asks Maharashtra government to re-examine samples of Johnson & Johnson baby powder (बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के नमूनों की फिर से जांच करने को कहा)

Johnson & Johnson Complaint


महाराष्ट्र (Maharashtra): Bombay High Court ने को Maharashtra सरकार को Johnson & Johnson Pvt Ltd द्वारा निर्मित baby powder के नमूनों की सरकारी या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में फिर से जांच करने का निर्देश दिया |


न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे को 16 नवंबर को ऐसी प्रयोगशालाओं के नाम प्रस्तुत करने को कहा, जहां परीक्षण किए जा सकते हैं |


State government के दो आदेशों को चुनौती देने वाली कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया था, एक 15 सितंबर को लाइसेंस रद्द करने और दूसरा 20 सितंबर को कंपनी के बेबी Powder उत्पाद के निर्माण और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया गया था |


State Food and Drug Administration (FDA) के संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए गए थे |


State government ने अपने आदेश Central Drug Laboratory की रिपोर्ट पर आधारित थे, जिसमें पाया गया कि पाउडर में निर्धारित PH स्तर से अधिक है |


High Court ने राज्य से यह निर्देश लेने के लिए भी कहा कि क्या वे कंपनी को सुविधा में पाउडर का निर्माण शुरू करने की अनुमति देने के इच्छुक होंगे |


High Court ने कहा, "उन्हें निर्माण करने की अनुमति दी जाए, हम उन्हें बिक्री या वितरण के लिए किसी भी तरह के हैंडओवर की अनुमति नहीं देंगे |"


कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि फरवरी, मार्च और सितंबर 2022 के 14 यादृच्छिक बैचों का परीक्षण एक स्वतंत्र सार्वजनिक परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किया गया और सभी निर्धारित PH मान के भीतर पाए गए |


Fast moving consumer goods (FMCG) निर्माता ने कहा कि वह पिछले 57 वर्षों से अपने मुलुंड संयंत्र में baby powder बना रहा है और जनवरी 2020 में इसका लाइसेंस नवीनीकृत किया गया था | कंपनी ने कहा कि लाइसेंस के निरस्तीकरण के कारण बेचे गए माल के बाजार मूल्य पर उसे 2.5 करोड़ रुपये का दैनिक नुकसान हो रहा है |


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Thursday, 1 July 2021

Father sues coaching centre after daughter fails, wins consumer case with fee refund: Bengaluru Consumer Forum News in Hindi (बेटी के फेल होने पर पिता ने किया कोचिंग सेंटर पर केस, फीस रिफंड के साथ जीता कंज्यूमर केस: बेंगलुरु कंज्यूमर फोरम न्यूज हिंदी में)

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Bangalore (बेंगलुरु): बेंगलुरु (Bengaluru) निवासी एक व्यक्ति, जिसकी बेटी बेहतर परिणाम (Better Result) का वादा करने के बावजूद कक्षा 9 की परीक्षा में फेल हो गई, ने फीस वापस करने की मांग करते हुए शहर के उपभोक्ता अदालत ( Consumer Court ) का दरवाजा खटखटाया है |


माड़ी रोड के 42 वर्षीय त्रिलोक चंद गुप्ता ने ICSE syllabus के physics, chemistry, maths और biology के ट्यूशन देने के लिए 2019 के मध्य में राजाजीनगर में आकाश इंस्टीट्यूट (Akash Institute in Rajajinagar) में अपनी बेटी का दाखिला कराया था | पांच महीने तक ट्यूशन जाने के बाद जब वह परीक्षा में फेल हो गई तो उसके पिता ने आरोप लगाया कि शिक्षकों के द्वारा ध्यान न देने और नियमित कक्षाएं संचालित नहीं करने के कारण ऐसा हुआ है |


गुप्ता ने 3 मार्च, 2020 को शांतिनगर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई (file a complaint in the District Consumer Disputes Redressal Commission, Shantinagar), जिसमें 69,408 रुपये वापस करने की मांग की गई थी, जिसका भुगतान उन्होंने संस्थान को किया था |


हालांकि पिता ने अपने दम पर मामला पेश किया, लेकिन संस्थान के वकील ने दलील दी कि यह केस शिकायत पर कोई खरा नहीं उतरता क्योंकि यह उपभोक्ता का मुद्दा नहीं था और वे शिक्षा प्रदान करने की सेवा प्रदान कर रहे हैं |

10 महीने तक मामले की जांच कर रहे जजों ने बताया कि पिता अगस्त 2019 में अपनी बेटी को संस्थान (institute) के मिडवे से वापस लेना चाहते थे, लेकिन संस्थान (institute) के एक प्रतिनिधि ने उन्हें अन्यथा करने के लिए आश्वस्त किया और बेहतर शिक्षा का वादा करने के बाद उन्हें अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया | छात्रा भी आगे वहा पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन संस्थान (institute) के द्वारा किये गए वादे के कारण उसे वह रुकना पड़ा, न्यायाधीशों ने पाया |


12 जनवरी, 2021 को Consumer Forum ने संस्थान के प्रबंध, निदेशक और उसके राजाजीनगर शाखा प्रमुख से 26,250 रुपये की फीस वापस करने को कहा, जब से उन्हें जारी रखने के लिए मजबूर किया गया था, इसके साथ ही मुकदमेबाजी की लागत 5,000 रुपये का भुगतान छह सप्ताह के भीतर करने को कहा |


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