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Wednesday, 14 July 2021

Hyderabad Consumer Forum Ordered Insurance Company to refund Rs.2 Lacs to consumer and Rs.50 thousands for forgery: Consumer News in Hindi

Consumer Forum Online


Hyderabad: यहां District Consumer Forum ने एक Insurance Firm को 2 लाख रुपये लौटाने और बीमाकर्ता के हस्ताक्षर बनाने के लिए मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने और लंबी अवधि के निवेश योजना के बजाय बीमा पॉलिसी में राशि निवेश करने के लिए देने का निर्देश दिया |


शिकायतकर्ता CB Rajendra Prasad ने कहा कि उनके संगठन में एक बार निवेश के आकर्षक प्रस्ताव के साथ 2012 में Tata AIA Life Insurance Co Ltd के एक प्रबंधक ने संपर्क किया था और उनको सुझाव दिया गया कि वह अपने बेटे के नाम पर निवेश करे क्योकि शिकायतकर्ता की उम्र 60 वर्ष की थी | उन पर विश्वास करते हुए उन्होंने 2 लाख रुपये का निवेश किया था | चूंकि उनका बेटा USA में रहता है, इसलिए उन्होंने मैनेजर को सूचित किया कि वह एक बार के निवेश को करना पसंद करेंगे और उनका बेटा भारत लौटने के बाद जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा | प्रसाद ने पहचान प्रमाण के तौर पर अपने बेटे के पासपोर्ट की कॉपी भी सौंपी थी |


कुछ दिन बाद प्रसाद को अपने बेटे के नाम पर कुरियर के जरिए बीमा पॉलिसी का दस्तावेज मिलने के बाद झटका लगा, जिसमें उनके बेटे के फर्जी हस्ताक्षर थे| तत्काल उन्होंने इस मुद्दे को Insurance Company के ध्यान में लाया और उनसे पॉलिसी लौटाने और राशि वापस करने का अनुरोध किया | यहां तक कि उन्होंने legal notice भी जारी किए | कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने राहत की मांग करते हुए consumer forum का दरवाजा खटखटाया और अपनी consumer complaint को दर्ज किया | 


Insurance firm के प्रतिनिधियों ने अपने लिखित संस्करण में दावा किया कि प्रसाद ने स्वेच्छा से पॉलिसी खरीदी और पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने के तुरंत बाद उन्हें free-lookup period का लाभ उठाना चाहिए था | उन्होंने कहा कि Policy प्रबंधक के माध्यम से मंगाई गई थी और फर्म ने उनके साथ असंबद्ध किया है और प्रबंधक द्वारा गलत तरीके से बेचने और जालसाजी के आरोपों को उनके द्वारा इतने देर से उठाये गए चरण में सही नहीं देखा जा सकता है |


सुनवाई के दौरान पीठ ने देखा कि विपरीत पक्ष ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि प्रस्ताव फॉर्म पर बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर असली हैं और जाली नहीं हैं | पीठ ने आगे कहा कि फर्म ने कंपनी में लंबी अवधि के निवेश के बजाय बीमा पॉलिसी में राशि निवेश करने में अनुचित किया था वह भी अपने बेटे के नाम पर, जो बीमा मानदंडों के खिलाफ है |

रिफंड और मुआवजे के अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए खर्च के लिए 10,000 रुपये दिए गए |


अगर आपकी भी किसी प्रकार की Insurance Complaint है तो अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए अपनी शिकायत को दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- File a Complaint Online now!


insurance complaint website


It is a unique platform where a consumer can register their complaint against the company and get quick and an optimal solution. 

Thursday, 1 July 2021

Father sues coaching centre after daughter fails, wins consumer case with fee refund: Bengaluru Consumer Forum News in Hindi (बेटी के फेल होने पर पिता ने किया कोचिंग सेंटर पर केस, फीस रिफंड के साथ जीता कंज्यूमर केस: बेंगलुरु कंज्यूमर फोरम न्यूज हिंदी में)

Consumer Complaint Website


Bangalore (बेंगलुरु): बेंगलुरु (Bengaluru) निवासी एक व्यक्ति, जिसकी बेटी बेहतर परिणाम (Better Result) का वादा करने के बावजूद कक्षा 9 की परीक्षा में फेल हो गई, ने फीस वापस करने की मांग करते हुए शहर के उपभोक्ता अदालत ( Consumer Court ) का दरवाजा खटखटाया है |


माड़ी रोड के 42 वर्षीय त्रिलोक चंद गुप्ता ने ICSE syllabus के physics, chemistry, maths और biology के ट्यूशन देने के लिए 2019 के मध्य में राजाजीनगर में आकाश इंस्टीट्यूट (Akash Institute in Rajajinagar) में अपनी बेटी का दाखिला कराया था | पांच महीने तक ट्यूशन जाने के बाद जब वह परीक्षा में फेल हो गई तो उसके पिता ने आरोप लगाया कि शिक्षकों के द्वारा ध्यान न देने और नियमित कक्षाएं संचालित नहीं करने के कारण ऐसा हुआ है |


गुप्ता ने 3 मार्च, 2020 को शांतिनगर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई (file a complaint in the District Consumer Disputes Redressal Commission, Shantinagar), जिसमें 69,408 रुपये वापस करने की मांग की गई थी, जिसका भुगतान उन्होंने संस्थान को किया था |


हालांकि पिता ने अपने दम पर मामला पेश किया, लेकिन संस्थान के वकील ने दलील दी कि यह केस शिकायत पर कोई खरा नहीं उतरता क्योंकि यह उपभोक्ता का मुद्दा नहीं था और वे शिक्षा प्रदान करने की सेवा प्रदान कर रहे हैं |

10 महीने तक मामले की जांच कर रहे जजों ने बताया कि पिता अगस्त 2019 में अपनी बेटी को संस्थान (institute) के मिडवे से वापस लेना चाहते थे, लेकिन संस्थान (institute) के एक प्रतिनिधि ने उन्हें अन्यथा करने के लिए आश्वस्त किया और बेहतर शिक्षा का वादा करने के बाद उन्हें अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया | छात्रा भी आगे वहा पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन संस्थान (institute) के द्वारा किये गए वादे के कारण उसे वह रुकना पड़ा, न्यायाधीशों ने पाया |


12 जनवरी, 2021 को Consumer Forum ने संस्थान के प्रबंध, निदेशक और उसके राजाजीनगर शाखा प्रमुख से 26,250 रुपये की फीस वापस करने को कहा, जब से उन्हें जारी रखने के लिए मजबूर किया गया था, इसके साथ ही मुकदमेबाजी की लागत 5,000 रुपये का भुगतान छह सप्ताह के भीतर करने को कहा |


Bangalore Consumer Court Website


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