Andhra Pradesh High Court ने Tuesday को कहा कि Cooperative Central Bank और बीमा कंपनियों के बीच विवाद में किसानों को पीड़ित नहीं होना चाहिए, यह कहते हुए उन्होने कहा कि वह मामले में गहराई से सुनवाई करेगा |
इस साल जनवरी में Kakinada Consumers Forum ने SBI General Insurance Company को 2020 में पेटा चक्रवात में फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 16.46 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था | इस आदेश को चुनौती देते हुए Insurance company ने High Court में याचिका दायर की थी |
याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन जयसूर्या की खंडपीठ ने consumer forum के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, लेकिन साथ ही Insurance company को आधी राशि forum में जमा करने का निर्देश दिया | मामले में आगे की सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई |
SBI General Insurance Company की ओर से पेश पीएस रघुराम ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) किसानों की ओर से सहकारी केंद्रीय बैंक को Insurance company को समय पर प्रीमियम देना होता है | हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया | उन्होंने तर्क दिया कि प्रीमियम का भुगतान किए बिना insurance दावा प्राप्त करना संभव नहीं है और ऐसा भुगतान अवैध होगा | इसके अलावा, उन्होंने बताया कि consumer forum को इस तरह के निर्देश देने का अधिकार नहीं है |
Cooperative Central Bank के वकील सीवी मोहन रेड्डी ने court से आग्रह किया कि इस मामले में स्टे जारी न किया जाए क्योंकि इससे किसानों के हितों को नुकसान होगा | Court ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्टे जारी कर दिया, लेकिन Insurance company को आधी राशि consumer forum में जमा कराने को कहा |
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