Monday 24 April 2023

Hyderabad Consumer Forum Fined Meridian Plaza for taking Rs.10 parking charges. (हैदराबाद कंज्यूमर फोरम ने मेरिडियन प्लाजा पर 10 रुपये पार्किंग शुल्क लेने का जुर्माना लगाया।)

Hyderabad Consumer Forum


(रुपये पार्किंग शुल्क वसूलने वाली व्यावसायिक इमारतों के खिलाफ होंगी कार्रवाई, Hyderabad Consumer Forum ने GHMC को बताता है |)

Hyderabad (हैदराबाद): यहां एक  District Consumer Forum ने Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है कि वाणिज्यिक परिसर आगंतुकों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूल रहे हैं |


Consumer Forum ने कहां मोबाइल रिपेयर की रसीद दिखाने के बावजूद Meridian Plaza की पार्किंग से 10 रुपये पार्किंग शुल्क वसूलने पर उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और शिकायत की लागत के साथ पार्किंग शुल्क 10 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है | इसके साथ ही 25,000 रुपये दंडात्मक हर्जाने के रूप में उपभोक्ता कल्याण निधि के उल्लंघन, GO 121 और आगंतुकों को परेशान करने के लिए भुगतान करना होगा |


पी नरेश, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह 11 जनवरी, 2020 को  Meridian Plaza, Ameerpet गया था, अपने मोबाइल फोन की मरम्मत करवाने के लिए, जो वारंटी के अधीन है, और परिसर के अंदर अपनी बाइक खड़ी की | उन्होंने कहा कि सर्विस सेंटर द्वारा जारी बिल की कॉपी दिखाने के बावजूद उनसे 10 रुपये पार्किंग शुल्क वसूला गया | 


शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने पुलिस से भी संपर्क किया, जिन्होंने संग्रह करने वाले लड़कों को चेतावनी दी कि वे भविष्य में ग्राहकों से पैसे न वसूलें, और ट्विटर के माध्यम से GHMC भी, लेकिन आज तक प्लाजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है | उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने State Consumer Information Center, Hyderabad में भी शिकायत की, जिसने कई नोटिस जारी किए, लेकिन प्लाजा प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया |


यह आरोप लगाते हुए कि विरोधी पक्ष का आचरण सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है, उन्होंने यह शिकायत दर्ज (complaint file) की।


विपक्षीगण ने लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और उन्हें एक पक्षीय रखा गया |


सुनवाई के दौरान, District Consumer Disputes Redressal Commission-III ने देखा कि शासनादेश संख्या 121 के अनुसार, वाणिज्यिक परिसरों के मालिकों द्वारा शिकायतकर्ता या किसी अन्य आगंतुकों से पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जा सकता है |



पीठ ने कहा, "इसलिए, विपरीत पक्षों की ओर से सेवाओं में कमी है, जहां शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल फोन यानी एक वाणिज्यिक परिसर में स्थित सेवा केंद्र पर सेवा का लाभ उठाया है |"



प्लाजा को मुआवजे और दंडात्मक हर्जाने का भुगतान करने का निर्देश देने के अलावा, पीठ ने इसे पार्किंग शुल्क के रूप में एकत्र किए गए 10 रुपये वापस करने का भी निर्देश दिया है |



अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक परे क्लिक करे:- Post Online Complaint Now!


Hyderabad Consumer Forum


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