कन्नूर में उपभोक्ता अदालत (consumer court in Kannur) ने शिकायत की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, बस कंडक्टर एन राजेश और 'श्री मूकाम्बिका' सीमित स्टॉप बस (केएल 58 एस 8778) के मालिक एन राजेश को निर्देश दिया, जो Madhavi Motors के तहत संचालित होता है | एक माह में 25 हजार रुपये मुआवजा दें। इस आदेश का पालन नहीं करने पर शिकायतकर्ता पर 9 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा |
शशिकला Kalliasseri bank auditorium में एक marriage ceremony में शामिल होने के इरादे से Kannur से बस में सवार हुईं | हालांकि, उनके निराश होने पर, बस कर्मचारियों ने उन्हें Puthiyatheru में उतरने के लिए मजबूर किया | शशिकला द्वारा दायर की गई शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के Kalliasseri के लिए टिकट मांगे जाने पर कंडक्टर उग्र हो गया | कंडक्टर और क्लीनर ने कथित तौर पर अपशब्दों का सहारा लिया और शशिकला को Puthiyatheru में उतरने के लिए मजबूर किया |
घटना के बाद, शशिकला ने तुरंत Kannur Traffic Police और the Regional Transport Office (RTO) दोनों के पास complaint file कराई, जिसमें RTO के अनुसार Kalliasseri को एक मान्यता प्राप्त पड़ाव बताया | इसके जवाब में ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर ने अनुशासनात्मक उपाय के तहत बस संचालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया |
लगाए गए शुरुआती जुर्माने से असंतुष्ट शशिकला ने Kannur Consumer Disputes Redressal Forum का दरवाजा खटखटाया और अतिरिक्त मुआवजे की मांग की | दो साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शशिकला की शिकायत पर court ने फैसला सुना दिया |
अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की शिकायत है तो उसके समाधान के लिए Voxya online consumer complaint website पर अपनी शिकायत को दर्ज करे |
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