Friday 19 May 2023

Dharwad consumer court orders TVS to pay compensation for 'defective two-wheeler (धारवाड़ उपभोक्ता अदालत ने टीवीएस को 'खराब दोपहिया वाहन' के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया)

TVS Motors Complaint


धारवाड़ (Dharwad, Karnataka): धारवाड़ में Yalakkisheatter colony के निवासी अशोक गौरोजी ने 23 अक्टूबर, 2010 को dealer Sarur Motors से टीTVS Scooty Pep two-wheeler वाहन खरीदा, जिसमें 67,500 रुपये का भुगतान किया गया था। राइडर खरीदने के एक महीने के भीतर वाहन खराब पाया गया क्योंकि चलते समय उसका इंजन बंद हो जाता था और बार-बार ब्रेक फेल हो जाता था। उन्होंने डीलर से शिकायत की थी और मैकेनिकों ने समस्या को ठीक कर दिया था।


बार-बार समस्या आने पर गौरोजी ने District Consumer Grievances Redressal Forum में complaint की कि बार-बार वाहन खराब होने से उनकी जान जोखिम में पड़ जाएगी और डीलर से वाहन वापस लेने और पैसे वापस करने का निर्देश मांगा | दोनों पक्षों को सुनने के बाद, एशप्पा भूटे की अध्यक्षता वाले consumer forum ने फैसला सुनाया कि निर्माण दोष था और TVS Company को याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये (17,500 रुपये की मूल्यह्रास राशि घटाकर), 2,500 रुपये की असुविधा के मुआवजे के रूप में वापस करना चाहिए। याचिकाकर्ता और आदेश पारित होने के एक महीने के भीतर अदालत के खर्च के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने होगा | 


अगर आप भी शिकायत का समाधान ढूंढ रहे हैं तो उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) के समाधान के लिए भारत के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म Voxya पर शिकायत दर्ज कराएं। यह उपभोक्ताओं को रिप्लेसमेंट, रिफंड और मुआवजा पाने में मदद करता है।

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