एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (Ernakulam District Consumer Disputes Redressal Forum) ने एक निर्माण फर्म को समझौते के अनुसार निर्माण पूरा करने के बाद फ्लैट सौंपने में विफल रहने पर एक ग्राहक को मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये और बुकिंग के दौरान भुगतान की गई अग्रिम राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया |
शिकायतकर्ता, Palarivattom के निवासी राजीव एमबी ने Kadavanthra में Galaxy Bridgwood में अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल पर 409 वर्ग फुट के सुपर निर्मित क्षेत्र के साथ एक apartment बुक किया था और रुपये 2,70,000 अग्रिम के रूप में भुगतान किया था |
समझौते के अनुसार, Galaxy Homes Private Limited, Kochi ने आश्वासन दिया कि 2018 तक फ्लैट का निर्माण हो जायेगा और सौंप दिया जाएगा | हालांकि, अपार्टमेंट का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका. इसलिए शिकायतकर्ता ने फर्म से फ्लैट की बुकिंग रद्द करने और 2,70,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया था क्योंकि वह संपत्ति में अधिक निवेश करने की स्थिति में नहीं था और चूंकि नोटबंदी के बाद संपत्ति का मूल्य कम हो गया था |
हालांकि, अपार्टमेंट का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, इसलिए शिकायतकर्ता ने फर्म से फ्लैट की बुकिंग रद्द करने और 2,70,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया था क्योंकि वह संपत्ति में अधिक निवेश करने की स्थिति में नहीं था और चूंकि नोटबंदी के बाद संपत्ति का मूल्य कम हो गया था |
निर्माण कंपनी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि तीन से छह महीने के भीतर शिकायतकर्ता को अग्रिम राशि वापस कर दी जाएगी | हालाँकि, उन्होंने शिकायतकर्ता को अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की, और उसने उपभोक्ता अदालत (consumer court) का दरवाजा खटखटाया | Consumer Forum ने शिकायतकर्ता को 2,70,000 रुपये वापस करने और कार्यवाही की लागत के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया |
अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोकता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत दर्ज करे:- File A Complaint Now!
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