Consumer Court ने फैसला सुनाया कि वैध बोर्डिंग पास रखने वाले यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति न देना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है |
Kerala High Court के न्यायाधीश बेचू कुरियन थॉमस द्वारा वैध टिकट होने के बावजूद उन्हें और उनके दोस्तों को विमान से उतारने के खिलाफ दायर पांच साल पुरानी शिकायत पर Consumer Court ने Qatar Airways पर 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया |
Consumer Court ने शिकायतकर्ता को सेवा में कमी और विपरीत पक्षों द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण हुई मानसिक पीड़ा, कठिनाई और शारीरिक तनाव के लिए मुआवजे के रूप में 7 लाख रुपये की राशि के अलावा कार्यवाही की लागत के लिए 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया |
लेकिन जब वे यहां से Scotland के रास्ते कतर पहुंचे, तो उन्हें उतार दिया गया क्योंकि Edinburgh की उड़ान ओवरबुक हो गई थी | उन्हें होटल में आवास दिया गया और समूह को 250 अमेरिकी डॉलर का वाउचर दिया गया और अगले दिन Edinburgh की उड़ान में बिठाया गया |
घर लौटने के बाद, थॉमस ने मुआवजे का दावा करते हुए Qatar Airways को legal notice भेजा लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और बाद में उन्होंने Ernakulam district commission से संपर्क कर 10 लाख रुपये का मुआवजा की मांग की | अंततः Consumer Court ने 30 दिसंबर, 2022 को जस्टिस थॉमस के आवेदन को अनुमति दे दी |
Consumer Court ने फैसला सुनाया कि वैध बोर्डिंग पास रखने वाले यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति न देना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है | Consumer Court ने Airline पर कुल 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा |
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