Tuesday, 1 August 2023

हैदराबाद उपभोक्ता अदालत ने कामिनेनी अस्पतालों को लापरवाही के लिए मरीज को 6 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा (Hyderabad consumer court asks Kamineni hospitals to pay Rs 6 lakh to patient for negligence)

Consumer Complaint Forum in Hyderabad


हैदराबाद (Hyderabad): Telangana State Consumer Disputes Redressal Commission ने Hyderabad में Kamineni Hospitals Ltd को चिकित्सकीय लापरवाही और सेवा में कमी के लिए सफिलगुडा (Safilguda) निवासी साई नाथ को 6 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है |


15 वर्षीय शिकायतकर्ता, जिसका जन्म सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) के साथ हेमिप्लेजिया (शरीर के एक तरफ का पक्षाघात) के साथ हुआ था, को दाहिने पैर में इम्प्लांट हटाने और दोनों पैरों की surgery के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था | उसके परिवार ने आरोप लगाया कि सर्जरी के बाद भले ही लड़का रो रहा था और चिल्ला रहा था, फिर भी उसे केवल दर्द निवारक दवाएं दी गईं |


एक्स-रे से पता चला कि पैर की हड्डी टूट गई है | आर्थोपेडिक बाल रोग विशेषज्ञ (orthopaedic paediatrician specialist) ने सुझाव दिया कि टूटी हुई हड्डी को एक समान प्लेट से जोड़ा जाए और कहा कि प्लेट स्थायी होगी | शिकायत में, लड़के के परिवार ने आरोप लगाया कि फ्रैक्चर डॉक्टर की ओर से चिकित्सकीय लापरवाही का परिणाम था | दूसरे ऑपरेशन के बाद, अपने पिछले बयान के विपरीत, डॉक्टर ने परिवार को सूचित किया कि नए इम्प्लांट को एक साल बाद हटाना होगा |


Commision ने पाया कि शिकायतकर्ता की शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए, दूसरे ऑपरेशन में देरी सेवा में कमी के समान है | Commision ने hospital को शिकायतकर्ता को 2017 से भुगतान की तारीख तक नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 6 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि एक महीने के भीतर आदेश का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 12 % प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज के साथ देना होगा | 


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