Thursday, 10 August 2023

Indore Consumer Court Slams Slaps ₹3K Fine To Petitioner For Misleading (इंदौर उपभोक्ता अदालत ने गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ता पर ₹3K जुर्माना लगाया)

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Indore (Madhya Pradesh): तथ्यों को छिपाकर consumer court को गुमराह करना उस याचिकाकर्ता को महंगा पड़ गया, जिसने एक car dealer से मुआवजे का दावा करने के लिए अदालत (Court) का दरवाजा खटखटाया था। उपभोक्ता अदालत (consumer court) ने याचिकाकर्ता पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया।


धीरज छापरवाल ने 30 जुलाई, 2019 को एक dealer से Wagon R VXi खरीदी थी, जहां उन्होंने 1,000 रुपये का भुगतान करके वाहन बुक किया था, जबकि शेष राशि का भुगतान बैंक से लिए गए ऋण के माध्यम से किया गया था। छापराल ने दावा किया कि उसने आरटीओ पंजीकरण (RTO Registration) और वाहन के सहायक उपकरण सहित सेवाओं के लिए डीलर को 14,190 रुपये अतिरिक्त भुगतान किया था। उन्होंने अदालत (court) को सूचित किया कि भुगतान के तीन महीने बाद भी डीलर (dealer) उन्हें दावा की गई सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा। उन्होंने अदालत (consumer court) को एक हलफनामे के साथ सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराए।


हालाँकि, सुनवाई के दौरान, डीलर (dealer) ने उपभोक्ता अदालत (consumer court) को सूचित किया कि उन्होंने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त राशि 29 सितंबर 2019 को उसकी पत्नी के खाते में वापस कर दी है, क्योंकि उसकी पत्नी ने सेवाओं का लाभ उठाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, डीलर (dealer) ने दावा किया कि छापरवाल ने अपना आधार नंबर नहीं दिया जो वाहन को पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता थी। इसलिए, डीलर (dealer) अपने वाहन का पंजीकरण कराने में असमर्थ था।


तथ्यों को जानने और सबूतों को देखने के बाद इन्दौर उपभोक्ता अदालत (Indore Consumer Court) ने याचिकाकर्ता को जानकारी छिपाने का दोषी पाया और उस पर जुर्माना लगाया।



उपभोक्ता अदालत (Indore Consumer Court) ने कहा, ''विरोधी पक्ष की ओर से सेवा में कोई कमी या लापरवाही नहीं है। जहां तक शिकायतकर्ता का अपनी पत्नी के साथ कोई विवाद है तो वह अपने विवाद को किसी अन्य न्यायिक प्राधिकारी के पास भेजकर इसका निपटारा कर सकता है। यदि इस जिला उपभोक्ता आयोग (District Consumer Commission) द्वारा पति-पत्नी के बीच विवाद पर कोई निर्णय या निष्कर्ष दिया जाता है तो यह उचित नहीं होगा।”


किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (Consumer Complaint) के समाधान  गए लिंक पर क्लिक करके, अपनी शिकायत करे:- File A Complaint Now!

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