Hyderabad Consumer Court ने एक Bus Service Operator को मुआवजे के रूप में ₹10,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसका confirm bus ticket होने पर भी अनुपलब्धता का हवाला देकर रद्द कर दिया गया था |
पीठ के अध्यक्ष Vakkanti Narasimha Rao और सदस्य PVTR Jawahar Babu और Madahavi Sasanakot ने Orange Tours को निर्देश दिया कि वह उपभोक्ता को 55 रुपये का भुगतान ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान करे |
पृष्ठभूमि के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 23 अगस्त, 2022 को एक AC Bus Ticket Book किया था, जिसकी पुष्टि Bus Service Provider को भुगतान करने के बाद की गई थी |
फिर भी, बाद में बस की अनुपलब्धता के आधार पर Bus Ticket Cancel कर दिया गया। प्रदान की गई सेवा में आश्वासन दिया गया कि टिकट पर खर्च किया गया पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता को दूसरी बस बुक करनी पड़ी।
कई बार आवाज उठाने बाद भी रिफंड न मिलने उन्होंने consumer court का दरवाजा खटखटाया | Consumer Court की पीठ सभी तथ्यों को जांचने के बाद शिकायकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया |
अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer compplaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर शिकायत दर्ज करे: - File A Complaint Now!
No comments:
Post a Comment