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Monday, 5 November 2018

महाराष्ट्र उपभोक्ता फोरम ने डेवलपर्स को फ्लैट खरीदारों को 2 Lakh रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए (Maharashtra consumer forum orders developers to pay Rs 2 Lakh compensation to flat buyers)

 
महाराष्ट्र (Maharashtra) : राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (state consumer dispute redressal commission) ने निर्देश दिया कि एक दंपति जिन्होंने मुलुंड में एक फ्लैट खरीदा था, डेवलपर्स द्वारा फ्लैट पर कब्जा नहीं दिए जाने के लिए मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाए |  दंपति ने छह विरोधियों के खिलाफ आयोग की तरफ रुख किया, जिनमे वो भी शामिल थे जिसके पास स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट (Slum Rehabilitation Authority Project) के तहत में संपत्ति के विकास अधिकार थे, और दूसरी कंपनी जिसने इमारत के निर्माण कार्य के लिए दूसरे को हस्तांतरित किया और अन्य भागीदार भी शामिल थे |

शिकायत (grievance) के अनुसार, दंपति ने मई 2010  में 51 लाख रुपए से अधिक राशि में मुलुंड में एक घर की बुकिंग की थी| कुछ राशि बुकिंग के दौरान और कुछ बाद में भुगतान किया था | अक्टूबर 2010 में, एक आबंटन पत्र उन्हें जारी किया गया था, जिसमे 30 लाख रुपए की रसीद स्वीकार करने को कहा गया था | शिकायतकर्ताओं (complainants) ने कहा कि जबकि उपभोक्ताओं (consumers) को को उचित समय के भीतर उनके घर पर अधिकार मिल जाना चाहिए था, जबकि काफी देर बाद में ऐसा नहीं किया गया | 

उन्होंने ने फोरम (Forum) में अपनी बात कही और कहां कि अभी तक फ्लैट डेवेलपर्स (developers) के हाथो में ही है और उन्हें अभी तक उसपर किसी प्रकार का अधिकार और कब्ज़ा नहीं दिया गया है | 

"यह स्थिति है कि आज तक कोई समझौता निष्पादित और फ्लैट के का अधिकार शिकायतकर्ता (complainants) को नहीं सौंपा गया और न ही दाखिला मिला| इससे यह साफ़ साफ़ पता चलता है कि यह सिर्फ दूसरी पार्टी कि सेवाओं कि कमी होने के कारण ही हुआ है|" राज्य आयोग (state commission) ने कहां और आदेश दिया कि 9 फीसदी ब्याज का भुगतान शिकायतकर्ताओं (complainants) फ्लैट सौंपने तक किया जाये और साथ ही साथ 2 लाख रुपये  मुआवजे के रूप में किया जाये|" जैसे ही शिकायतकर्ताओं (complainants) को उनके द्वारा बुक किए गए फ्लैट पर कब्जा नहीं मिल सका,  उन्हें मानसिक व्यथा का सामना करना पड़ा,  इसलिए, शिकायतकर्ताओं (complainantsकी गिनती पर कुछ मुआवजे के हकदार हैं|" आयोग ने कहा, जब शिकायतकर्ताओं (complainantsने 10 लाख रुपये मुआवजे के रूप में मांग की, हालांकि, 'अत्यधिक' था | 

इस तरह पूरे मामले का निपटारा राज्य आयोग (state commission) ने किया |

content source: indianexpress

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