हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है| एक तरह से अच्छी शिक्षित मानव देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है |यह हर उस व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपना सफल जीवन या फिर सफल करियर चाहता है । लेकिन, आजकल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे धोखाधड़ी के मामले सामने आये है जहां शिक्षा संस्थान और कॉलेज और स्कूल अपने वादों को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं | जिसमे फीस का अचानक बढ़ना, होनहार शिक्षिकों की कमी, प्रायोगिक कक्षाओ में कमी, नौकरी का न दिला पाना आदि।अभिभावकों और विद्यार्थी कॉलेजों या संस्था द्वारा प्रदान शिक्षा और संसाधन से संतुष्ट नहीं होते और कई बार शिकायत करने पर भी शिकायत (complaint) का समाधान नहीं मिलता तो वो कंस्यूमर शिकायत (consumer complaint) करने को मजबूर हो जाते है और उन्हें कंस्यूमर कोर्ट (consumer court) के द्वारा खटखटाना पड़ता है |
अगर किसी भी स्कूल या कॉलेज या एजुकेशन इंस्टिट्यूट के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी की जाती है तो आप उसके खिलाफ कंस्यूमर कोर्ट (consumer court) में केस दर्ज करवा सकते है और आप IPC की धारा ४२०, १२०-बी में भी केस दर्ज कर सकते है| निम्नलिखित शिकायतों (complaints) पर भी आप कंस्यूमर कोर्ट (consumer court) में केस दर्ज करवा सकते है |
- अगर आपको इंस्टिट्यूट, कॉलेज, या स्कूल में उचित शिक्षा कुशल शिक्षकों द्वारा नहीं प्रदान की जा रही है तो आप शिकायत को दर्ज कर सकते है |
- जिन विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा विश्वासघात का सामना करना पड़ रहा है वह भी अपनी शिकायत कंस्यूमर कोर्ट (complaint in consumer court) में कर सकता है ।
- आपको सिलेबस के अनुसार उचित शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है तब भी आप शिकयत (complaint) को दर्ज कर सकते है ।
- उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है | तब भी आप शिकयत (complaint) को दर्ज कर सकते है ।
अगर आपकी कोई शिकयत है तो आप अपनी शिकायत Voxya, Indian Consumer Complaint Forum पर कर सकते है और अपनी समस्या का बहुत ही आसानी से समाधान पा सकते है |