मदुरई (Madurai): जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (DCDRF), तिरुनेलवेली ने एक रेस्तरां को एक वर्ष पहले सर्विस टैक्स की आड़ में उसके पास से 19 रुपए अतिरिक्त लेने के लिए ग्राहक को 9000/- रुपये का मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया है |
पलायमकोट्टै (Palayamkottai) के जी. तिरुपति जी ने उपभोक्ता फोरम की तरफ दस्तक दी, तिरुनेलवेली जंक्शन में स्थित होटल भारती के केशियर से 339 रुपये का बिल वैल्यू एडेड टैक्स और सर्विस के साथ लेने के बाद |
याचिकाकर्ता का कहना यह था कि उसे मेन्यू कार्ड में रेट के हिसाब से सिर्फ 320 रुपये वसूले जाने चाहिए थे लेकिन होटल वालों ने उन्हें सर्विस टैक्स के रूप में हवाला देकर एक्स्ट्रा चार्ज किया| हालांकि, बिल में सर्विस टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का जिक्र नहीं था, और यह सेवा और अनुचित व्यापार अभ्यास की कमी को दर्शाता है, याचिकाकर्ता ने ब्यान की |
इसी के संबंध में सहायक आयुक्त एवं मूल्यांकन कर सर्किल कार्यालय को एक शिकायत (complaint) भेजी गई थी और लीगल नोटिस (legal notice) का भी कोई और जवाब नहीं आया था, याचिकाकर्ता ने कहां |
उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने पाया की दूसरी पार्टी ने जवाब देने से मन किया था और इसके अलावा मंच के स्पष्टीकरण प्रदान करने से पहले दिखाई नहीं दिया | "मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन पर, यह देखा जाता है कि शिकायतकर्ता ने अपने मामले में साबित किया है कि सेवा और अनुचित व्यापार अभ्यास में कमी है |" आर. नारायणसामी, अध्यक्ष, DCDRF, तिरुनेलवेली ने अपने आदेश में कहां |
फोरम (forum) ने होटल भारती के प्रबंधक को 9000 रुपये का मुआवजा और 19 रुपये अतरिक्त लिए गए बिल का भुगतान एक महीने एक अंदर करने को कहां |
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