- 1. ड्राइविंग के समय यदि आपके 100ml ब्लड में अलकोहल का लेवल 30mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार क्र सकती है | (मोटर वाहन एक्ट, 1988 सेक्शन -185, 202)
- 2. किसी भी महिला को शाम को 6 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है | (आपराधिक प्रकिया संहिता, सेक्शन 46)
- 3. कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार क्यों न हो आपको पानी पीने और वाशरूम का इतेमाल करने से नहीं रोक सकता है | (भारतीय सारिउस अधिनियम 1887)
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- 4. कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा से उसकी सहमति से शारीरिक सम्बन्ध बनता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है | (भारतीय दंड संहिता व्यभिचार, धारा 498)
- 5. यदि दो वयस्क लड़का और दो वयस्क लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते है तो यह गैर कानूनी नहीं है और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान गैर कानूनी नहीं है और लड़के को अपने पिता की सम्पति में हक भी मिलेगा | (घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005)
- 6. एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर रहता है, चाहे उसने यूनिफार्म पहनी हो या न पहनी हो | यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित कि मदद नहीं कर सकता क्योकि वह ड्यूटी पर नहीं है | (पुलिस एक्ट, 1861)
- 7. कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है | (मातृत्व लाभ अधिनियम,1961)
- 8. टैक्स उलंघन के मामले में, कर वसूली अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार है लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको भेजना पड़ेगा | केवल टैक्स कमिश्नर ही यह फैसला करता है की आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है | (आयकर अधिनियम, 1961)
- 9. तलाक़ निम्न अधिकारों पर लिया जा सकता है : हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी (पति या पत्नी) कोई भी पति या पत्नी तलाक़ के लिए अर्जी दे सकता है | व्यभिचार (शादी के बहार रिश्ता बनाना), शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बातये छोड़ जाना, हिन्दू धर्म छोड़ कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और सात साल तक कोई अता पता न होने आधार पर तलाक़ की अर्जी दाखिल की जा सकती है | (हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा -13)
- 10. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है | मोटर वाहन अधिनयम की धारा 128 में बाइक पर दो व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है | लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाभी निकालना बिलकुल भी गैर कानूनी है इसके लिए आप चाहे तो कांस्टेबल/अधिकारी के खिलाफ कानूनी कारवाही भी कर सकते है | (मोटर वाहन अधिनियम)
- 11. केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिला को गिरफ्तार कर सकती है, पुरुष पुलिसकर्मी को महिला को गिरफ्तार करने और थाने में लेन का कोई भी अधिकार नहीं है | इतना ही नहीं महिला शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में थाने जाने से मना भी कर सकती है | गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है | (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)
- 12. बहुत ही कम लोग इस बात को जानते है कि यदि उनका गैस सिलिंडर खाना बनाते समय फट जाये तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 हज़ार रुपये तक की सहायता के हकदार है |
- 13. आपको यह भी जानके अचरज होंगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते है तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है | इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है | (विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम, )
- 14. यदि आपका किसी दिन चालान (बिना हेलमेट या किसी अन्य कारण से) काट दिया जाता है तो फिर दुबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है | (मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016)
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