कोल्लम (KOLLAM): जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (district consumer complaints redressal forum) ने एक एंजियोप्लास्टी सर्जरी (angioplasty surgery) के बाद अस्पताल में मारे गए एक मरीज के रिश्तेदारों से अत्यधिक बिल एकत्रित करने के लिए कोल्लम के Sankar’s Hospital पर फाइन लगाया |
के. रामचंदरना नायर, जोकि विभिन्न देवास्वोम बोर्ड कॉलेज के प्रधानाचार्य (hospital) थे, जिनका निधन 17 जून 2012 में Sankar’s Hospital हो गया था | निधन के तुरंत बाद हॉस्पिटल ने 12,891/- रुपये का प्रिंटेड बिल और 58,000/- रुपये का हस्तलिखित बिल उनके परिवार वालो को पकड़ा दिया और उनके शरीर को हॉस्पिटल से ले जाने के के लिए जोर देने लगे | परिवार के सदस्यों ने बिना देर किये पैसे को भरा हो शरीर को ले लिए |
कुछ दिनों के बाद, के. रामचंदरना नायर लड़के नंदकुमार, जोकि कोल्लम बार ((Kollam Bar) में अभ्यासरत वकील है, हॉस्पिटल पहुंचे और हस्तलिखित बिल के डिटेल के विषय में पूछने लगे | हॉस्पिटल (hospital) के अथॉरिटी ने कहां की 30,000/- रुपये डॉक्टर की फीस थी और बाकी मेडिकल प्रोडक्ट्स और हॉस्पिटल का चार्ज था |
हालांकि, सर्जरी करने वाले वाले डॉक्टर ने प्रकश डालने पर नंदकुमार को पता चला कि अस्पताल के दावे झूठे थे | इसके बाद उसने उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (district consumer complaints redressal forum) के माध्यम से अस्पताल से मुआवजे की मांग की |
सुनवाई के समय, हॉस्पिटल (Hospital) अपने क्लेम को सम्बंधित दस्तावेजो के जरिये यकीन दिलाने में फेल गए | फोरम (Forum) ने अस्पताल के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें बिल का ब्योरा बताने की जरूरत नहीं है और पाया की किसी भी पेशेंट और उनके परिवार वालो को इलाज की पूरी जानकारी होना का अधिकार है |
फोरम (Forum) ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता से लिए गए अत्याधिक बिल को 30 दिनों में बिल की डिटेल के साथ वापस किया जाये | अगर हॉस्पिटल ये नहीं कर पाता है अस्पताल को जुर्माने के रूप में 25,000/- रुपये देने होंगे याचिकाकर्ता और साथ ही साथ 50,000/- रुपये मुआवजे के रूप में और 5,000/- रुपये कानूनी खर्च के लिए भी देने होंगे |
हालांकि, Sankar’s Hospital के मुख्य समन्वयक एस. सुवर्ण कुमार ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में (state consumer redressal forum) अपील दायर करेगा |
Stent |
Content source: TOI
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