Showing posts with label Private Hospital Complaint. Show all posts
Showing posts with label Private Hospital Complaint. Show all posts

Wednesday, 19 July 2023

Madurai Consumer Forum ordered a private dental clinic to pay Rs 10 lakh to the deceased patient's wife (मदुरै उपभोक्ता फोरम ने एक निजी डेंटल क्लिनिक को मृत मरीज की पत्नी को 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया)

madurai consumer court


मदुरै (Madurai): Madurai District Consumer Disputes Redressal Forum ने हाल ही में एक private dental clinic को एक व्यक्ति के पत्नी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसकी चिकित्सीय लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई थी, क्योंकि क्लिनिक में लोगों ने बिना कोई परीक्षण किए गलत तरीके से उसका दांत निकाल दिया था |


Madurai शहर के Viswanathapuram की Petchiammal alias Baby ने एक याचिका में कहा कि उनके पति सुरेश उर्फ ​​स्वर्ण को दांत में दर्द हुआ और उन्हें 24 दिसंबर, 2017 को Munichalai Road स्थित private clinic में ले जाया गया | Clinic ने बिना कोई चिकित्सीय परीक्षण किए उनका दांत निकाल दिया, जिसके बाद वह थक कर गिर गया |  Clinic पर मौजूद लोग उसे तुरंत दूसरे private hospital में ले गए | बाद में उन्हें Government Rajaji Hospital ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया | उसने याचिका में दावा किया कि क्लिनिक उसके पजीवनसाथी की मौत के लिए जिम्मेदार है |


Consumer Forum की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष एन परी और सदस्यों केए विमला और के वेलुमणि ने की, आदेश पारित करते हुए कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत दांत निकालने के कारण हुई थी | निष्कर्षण करने वाले दंत चिकित्सक (dentist) ने 23 फरवरी, 2017 को ही अपना लाइसेंस सुरक्षित किया था | Clinic का प्रबंधन यह साबित करने में विफल रहा कि दांत निकालने से पहले उन्होंने हर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की थी | 


इसलिए, Consumer Forum ने Clinic को मौत के लिए जिम्मेदार पाया और प्रबंधन को तीन महीने के भीतर पेटचियाम्मल को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया | समय पर मुआवज़ा नहीं देने पर क्लिनिक को 9% वार्षिक ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना होगा |


consumer complaint forum


किसी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत के समाधान है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- File A Complaint Now!


Friday, 16 November 2018

उपभोक्ता फोरम ने अत्यधिक बिल के लिए अस्पताल को जड़ा तमाचा | (Consumer Forum Slaps Fine On Hospital For Exorbitant Bill - Kerala Consumer Case)

Medical BNegligence Complaint
कोल्लम (KOLLAM): जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (district consumer complaints redressal forum) ने एक एंजियोप्लास्टी सर्जरी (angioplasty surgery) के बाद अस्पताल में मारे गए एक मरीज के रिश्तेदारों से अत्यधिक बिल एकत्रित करने के लिए कोल्लम के Sankar’s Hospital पर फाइन लगाया |

के. रामचंदरना नायर, जोकि विभिन्न देवास्वोम बोर्ड कॉलेज के प्रधानाचार्य (hospital) थे, जिनका निधन 17 जून 2012 में Sankar’s Hospital हो गया था | निधन के तुरंत बाद हॉस्पिटल ने 12,891/- रुपये का प्रिंटेड बिल और 58,000/- रुपये का हस्तलिखित बिल उनके परिवार वालो को पकड़ा दिया और उनके शरीर को हॉस्पिटल से ले जाने के के लिए जोर देने लगे | परिवार के सदस्यों ने बिना देर किये पैसे को भरा हो शरीर को ले लिए |


कुछ दिनों के बाद, के. रामचंदरना नायर लड़के नंदकुमार, जोकि कोल्लम बार ((Kollam Bar) में अभ्यासरत वकील  है, हॉस्पिटल पहुंचे और हस्तलिखित बिल के डिटेल के विषय में पूछने लगे | हॉस्पिटल (hospital) के अथॉरिटी ने कहां की 30,000/- रुपये डॉक्टर की फीस थी और बाकी मेडिकल प्रोडक्ट्स और हॉस्पिटल का चार्ज था |  

हालांकि, सर्जरी करने वाले वाले डॉक्टर ने प्रकश डालने पर नंदकुमार को पता चला कि अस्पताल के दावे झूठे थे | इसके बाद उसने उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (district consumer complaints redressal forum) के माध्यम से अस्पताल से मुआवजे की मांग की | 

    
सुनवाई के समय, हॉस्पिटल (Hospital) अपने क्लेम को सम्बंधित दस्तावेजो के जरिये यकीन दिलाने में फेल गए | फोरम (Forum) ने अस्पताल के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें बिल का ब्योरा बताने की जरूरत नहीं है और पाया की किसी भी पेशेंट और उनके परिवार वालो को इलाज की पूरी जानकारी होना का अधिकार है |   

फोरम (Forum) ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता से लिए गए अत्याधिक बिल को 30 दिनों में बिल की डिटेल के साथ वापस किया जाये |  अगर हॉस्पिटल ये नहीं कर पाता है  अस्पताल को जुर्माने के रूप में 25,000/- रुपये देने होंगे याचिकाकर्ता और साथ ही साथ 50,000/- रुपये मुआवजे के रूप में और 5,000/- रुपये कानूनी खर्च के लिए भी देने होंगे | 


हालांकि, Sankar’s Hospital के मुख्य समन्वयक एस. सुवर्ण कुमार ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में (state consumer redressal forum) अपील दायर करेगा | 

Stent
उन्होंने कहां, "हमने निश्चय किया है कि हम अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए अपील दायर करेंगे | शिकयतकर्ता अभ्यासरत वकील है जिसने हेरफेर तथ्यो से जिला फोरम को प्रभावित किया है | मरीज के रिश्तेदारों को दिया हस्तलिखित बिल स्टेंट खरीदी का बिल | यह वह बिल है जो कंपनी के द्वारा दिया गया बिल है जो स्टेंट (Stent) प्रदान करती है | "

Content source: TOI

Voxya पर सिर्फ 5 मिनट में शिकायत कैसे दर्ज करे जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखे | (How To File Consumer Complaints Online at Voxya Just in 5 Minutes?)



consumer complaint online



यह मजेदार वीडियो जरूर देखे |