Monday 21 January 2019

बिना अनुरोध के मासिक शुल्क बढ़ाने पर DTH firm को लगा 8,000 रुपये का जुर्माना (Chandigarh Consumer Case: DTH firm fined Rs 8,000 for increasing monthly charges without request)

चंडीगढ़(Chandigarh): जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (District Consumer Dispute Redressal Forum) ने एयरटेल डीटीएच कार्यालय (Airtel DTH Office) और गुरु नानक रेडियो को निर्देश दिया है कि वे ग्राहक से बिना किसी अनुरोध के मासिक शुल्क में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 8,0000 रुपए का भुगतान करें | 

फिर फर्म (Firm) को आदेश देते हुए कहा कि उपभोक्ता के प्लान को पुनःस्थापित करे और कानूनी लागत के लिए 2,000 रुपये देने का निर्देश दिया |

अंकुर सोनी, शिकायतकर्ता (Complainant) ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने 6 मार्च, 2017 को गुरु नानक रेडियो से एयरटेल डिजिटल टीवी कनेक्शन (Airtel DTH TV Connection) खरीदा था | 

शिकायतकर्ता (Complainantने कहा कि उन्हें अपने खाते को 298 रिचार्ज करना चाहिए था जैसे कि उसने पहले महीने किया था पर उन्हें फ़ोन पर बताया गया कि आपका चालू प्लान 349 का है | जब उन्होंने पूछा कि कैसे मेरा प्लान 298
से 349 रुपये बाद सकता है, तब उन्हें बताया गया कि फ़ोन पर बताया गया कि उन्होंने 349 का विकल्प चुना था | 

उन्होंने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई | हालांकि, एयरटेल डीटीएच (Airtel DTH) के एक अधिकारी ने उन्हें जानकारी दी कि यह एक आउटसोर्स किए गए व्यक्ति द्वारा किया गया और उन्होंने अपनी बातचीत का रिकॉर्ड कायम नहीं रखा | अनुचित व्यापार प्रथा का आरोप लगाते हुए अंकुर ने कंपनी से कहा कि वह अपनी मूल योजना बहाल करे और हर्जाना अदा करे |

एयरटेल डीटीएच अधिकारियों (Airtel DTH Officers) ने अपने जबाव में कहा कि योजना में परिवर्तन किया गया और शिकायतकर्ता के अनुरोध के अनुसार 298  रुपये से 349  रुपये तक की बढ़ोत्तरी की गई | गुरु नानक रेडियो (Guru Nanak Radio) की ओर से इस मामले में कोई दिखाई नहीं दिया | 

फोरम (Forum) ने सभी पक्षों को सुनने के बाद, कहा कि "एयरटेल और गुरु नानक रेडियो रिकॉर्ड (Guru Nanak Radio) पर दिखाने में विफल रहा था कि किसी कॉल के चलते उनके प्लान और योजना में परिवर्तन किया गया है | केवल कहने के सिवाय उनके पास कोई भी सबूत या दस्तावेज नहीं थे | "

अक्टूबर 5, 2017, शिकायतकर्ता (Complainantने अपने और Airtel DTH कर्मचारी के मध्य हुई बातचीत को सबूत के रूप में  फोरम (Complainant) के सामने रखा |  

फोरम (Forum) ने पाया कि "जब उपभोक्ता ने पूछा कि क्यों उनके प्लान में वृद्धि हुई है तो Airtel DTH कर्मचारी ने कहा ये आउटसोर्स कर्मचारी के द्वारा हुआ है जो Airtel के लिए ही काम करता है | ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिसमे उपभोक्ता ने खुद से प्लान या योजना में वृद्धि करने का अनुरोध किया हो | जो भी प्लान एयरटेल (Airtel) ने एक्टिवेट किया था वह खुद के लाभ के लिए किया था जो कि शिकायतकर्ता (Complainant) के द्वारा लगाए गए आरोप अनुचित व्यापार अभ्यास को सही साबित करता है |"

फोरम (Forum) ने अपने आदेश में कहा कि फर्म (Firm) उपभोक्ता को अनुचित व्यापार अभ्यास के लिए 5,000 रुपये मुआवजे के रूप में, 3,000 रुपये मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए और 2,000 रुपये कानूनी लागत के लिए अदा करे |
  

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Content source: Times Of India

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