अहमदाबाद (AHMEDABAD): Consumer Court ने online shopping website Flipkart को ग्राहक के पैसे लौटाने और 5000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट (online shopping website) से कुछ सामग्री खरीदी थी और बाद में वापस कर दिया था लेकिन उसको पैसे वापस नहीं किये गए थे |
थैलतेज (Thaltej) के रहने वाले विजयसिंह बाफना ने 2017 में Flipkart online shopping website पर 2 trousers और एक बैग का ऑर्डर देकर खरीदा था | यह तीनो चीज उनके घर पर पहुंच गयी थी और Cash on delivery माध्यम से इसका भुगतान भी कर दिया गया था | लेकिन उन्होंने जो सामान खरीदा था वह उन्हें उचित या फिर सही नहीं लगा और उन्होंने ने सामान को वापस कर दिया | उन्हें बताया गया कि 3 दिनों के भीतर उनके 3,473 रुपये उनके बैंक खाते में वापस कर दिए जायेंगे | लेकिन बार बार याद दिलाने पर भी उनके पैसे उन्हें वापस नहीं मिले |
बाफना ने Consumer Dispute Redressal Forum Ahmedabad district (Rural) से संपर्क करते हुए कंपनी के खिलाफ consumer complaint की |, जहां पर Flipkart Pvt Ltd ने दावा किया कि वह सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है और जिसने प्रोडक्ट दिया था वह तीसरी पार्टी है, इसलिए राशि वापस करने के लिए कंपनी का दायित्व नहीं था | कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट (online shopping website) द्वारा दिए गए बचाव तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता | इसलिए Court ने आदेश दिया कि वह ग्राहक के पैसे वापस करने के साथ साथ 5,000 रुपये का मुआवजा भी ग्राहक को अदा करे |
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