विशाखापट्टनम (Visakhapatnam): विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम-II (Visakhapatnam District Consumer Dispute Redressal Forum-II) ने एक शिकायतकर्ता को Insurance Claim की पूरी राशि का भुगतान करने में विफल रहने के बाद एक Insurance Company को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है |
Consumer Forum ने Insurance Company को निर्देश दिया कि वह Maxworth Plywoods Pvt Ltd 1,00,000 रुपये का मुआवजा दे, प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ कार्यकारी और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोहम्मद रहमउद्दीन (शिकायतकर्ता) को दावा राशि 8.01 लाख रुपये, 9% वार्षिक ब्याज के साथ दे और कानूनी लगत के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करे |
Maxworth Plywoods के मोहम्मद रहमतउद्दीन ने United India Insurance Company Limited के खिलाफ शिकायत और आरोप लगाते हुए Forum से संपर्क किया और कहा कि उन्होंने आग और विशेष खतरों पॉलिसी एक के साल के लिए 84,663 रुपये देकर 5 करोड़ बीमाकृत राशि के लिए था | 12 अक्टूबर 2014 को चक्रवात हुदहुद (cyclone Hudhud) के कारण काफी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी | Insurance Firm को सूचित करने पर एमडी रहमतउद्दीन को कुल 50 लाख रुपये मिले | इसके बाद उन्होंने Right To Information Act के तहत एक अभ्यावेदन दिया और सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की |
रिपोर्ट में पता चला है कि सर्वेक्षक ने क्लेम की राशि 61.19 लाख रुपये आंकी थी और पॉलिसी की ज्यादतियों को काटने के बाद सर्वेक्षक ने शुद्ध देयता का आकलन कर 58,13,433 रुपये कर दिया | Insurance Firm ने 8,01,433 रुपये का बैलेंस रोक रखा था | हालांकि, Consumer Forum ने बीमा कंपनी के दावों में दोष पाया और उन्हें 1 लाख रुपये के मुआवजे के साथ शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया |
Content source: TOI
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