चंडीगढ़ (Chandigarh): राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, UT, Chandigarh ने आयोग अध्यक्ष की ओर से जारी आदेश में कहा कि UT के commission और District Forum I और II केवल 14 अप्रैल तक ही नहीं बल्कि उसके बाद अगर कर्फ्यू बढ़ाया जाता है तो केवल बेहद तात्कालिकता के मामलों की सुनवाई करेगा |
सोमवार को पारित आदेश के अनुसार, "State Commission UT, Chandigarh के साथ-साथ District Forum 1 और 2 की कार्यप्रणाली 14 अप्रैल, 2020 तक और उसके बाद भी, यदि कर्फ्यू या पूर्ण लॉकडाउन की उक्त अवधि को बढ़ाया जाता है, तो केवल अत्यंत तात्कालिक और सीमित मामलों की ही सुनवाई होंगी, जैसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि, | प्रत्येक दिन सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आयोग सचिव के समक्ष और गुरुवार, और शुक्रवार इस आयोग के निजी सचिव के सामने, मामले का उल्लेख करने पर |" सम्बंधित अधिकारी आयोग अध्यक्ष और UT, Chandigarh के District Consumer Forum I और II से आवश्यक आदेश प्राप्त करेंगे | इसका उल्लेख केवल अधिकारियों के मोबाइल फोन पर या ईमेल आईडी के माध्यम से किया जाएगा | आयोग के साथ-साथ जिला मंचों के समक्ष तय मामलों में नई तारीखें दी जाएँगी |
source: TOI
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