Monday, 28 December 2020

Chandigarh consumer forum ordered courier firm to pay Rs 30,000 as compensation for delay in delivery (डिलीवरी में देरी के लिए कूरियर फर्म पर 30,000 रुपये का जुर्माना)

Complaint filed against Courier Company


Chandigarh: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (District Consumer Dispute Redressal Forum) ने एक कूरियर कंपनी को देरी के बाद और क्षतिग्रस्त हालत में मेडिकल सामान  पहुंचाने के लिए मुआवजे के रूप में 30,000 रुपये का भुगतान करने और वसूली तक 28 अगस्त, 2019 से शिकायत दर्ज करने की तारीख से प्रति वर्ष 8% ब्याज के साथ 96,902 रुपये वापस करने का निर्देश दिया है | 


सेक्टर 48 के रहने वाले दिनेश कुमार मल्होत्रा ने बताया कि वह रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ट्रेडर हैं | 24 जून, 2019 को, उन्होंने मुंबई (Mumbai) में एक सामान पहुंचाने के लिए Spoton Logistics Private Limited, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 की सेवाएं किराए पर लीं |


शिकायतकर्ता ने एक एजेंट को 96,902 रुपये के ईवे बिल के साथ invoice नंबर दिया | 


जुलाई 2019 के पहले सप्ताह में माल पाने वाले  (consignee) ने शिकायतकर्ता को सामान न मिलने की जानकारी दी | 


मल्होत्रा ने कहा कि जब उन्होंने पूछताछ की तो Spoton किसी न किसी बहाने मामले पर सुस्त पड़ गए | शिकायतकर्ता ने कंसाइनी से मुंबई स्थित उनके कार्यालय में जाने का अनुरोध किया और 8 जुलाई, २०१९ को उनके दौरे पर यह खेप अत्यधिक क्षतिग्रस्त हालत में पाई गई न कि बिक्री योग्य स्थिति में । फोटो भी लिए गए। एक दावे को तरजीह दी गई, लेकिन Spoton ने खारिज कर दिया । 


शिकायतकर्ता ने माल पाने वाले (consignee) से Mumbai स्थित उनके कार्यालय में जाने का अनुरोध किया और 8 जुलाई, 2019 को उनके दौरे पर सामान अत्यधिक क्षतिग्रस्त हालत में पाई गई जोकि बिक्री करने योग्य स्थिति में नहीं थे | जिसकी फोटो भी ली गयी थी | इनके दावे को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन Spoton द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था |


Spoton ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि सामान (consignment) उन्हें सौंपी गई थी और यह भी शिकायत मिलती थी कि दवाइयां युक्त पेटियां दबाई गई थीं, लेकिन बॉक्स में रखी दवा सुरक्षित थी| उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ता के पास क्षति के संबंध में कोई मुद्दा है, तो बीमा कंपनी को दावा कर सकता था क्योंकि उनका बीमा सामान (consignment) के प्रेषण की तारीख को सकता था | 


Consumer Forum ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि सामान (consignment) का नुकसान हुआ है क्योंकि यह पारवहन (transit) में क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसके लिए जिम्मेदारी Spoton के पास है | जिसके बाद Consumer Forum ने Spoton को आदेश दिया |

Consumer Forum



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