बैंक में आपकी किसी भी शिकायत को अथवा आवेदन को अनसुना किया जा रहा है या बेवजह आपको बार बार परेशान किया जा रहा है तो आइये जानते है कि आम आदमी कैसे अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकता है |
आम आदमी की जिंदगी में आजकल बैंक बड़ी अहमियत रखता है | बैंक सम्बन्धी कार्यवाही में हमे अक्सर हमे मुस्किलो का सामना करना पड़ता है | लेकिन परेशानिया तब बाद जाती है जब बैंक पहुंचकर काम नहीं हो और कर्मचारी आपको बार बार परेशान कर रहे हो |
सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या फिर अन्य कोई समस्या हो तो बैंक कर्मचारी टोल फ्री नंबर बता कर अपना पलड़ा झाड़ लेते है | लेकिन अक्सर बैंक के टोल फ्री नंबर भी आम लोगो की समस्या को हल नहीं कर पाते है | ऐसे में ग्राहक वापस बैंक में जाता है जहा पर भी उसकी सुनवाई नहीं होती है |
अक्सर हम लोग भी बैंक की इन्ही खामियों से त्रस्त हो जाते है | लेकिन उचित माध्यम से मालूम न होने के चलते कार्रवाही नहीं कर पाते | लेकिन शयद आपको पता नहीं है कि ग्राहक होने के नाते आपकी पास कई अधिकार है जिसमे से बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman)एक बहुत मजबूत अधिकार है |
बैंकिंग लोकपाल (Bank Ombudsman)
बैंक में आपकी किसी भी शिकायत (complaint) अथवा आवेदन को अनसुना किया जा रहा है, तो आप बैंकिंग लोकपाल का दरवाजा खटखटा सकते है | आइये जानते है आम आदमी बैंक के खिलाफ कैसे शिकायत कर सकता है |
आम आदमी बैंक में तीन तरीको से अपनी शिकायत (complaint) को कर सकता है |
शिकायत सेल (Complaint Cell)
हर बैंक का अपना एक शिकायत सेल (complaint cell)होता है | आप इस सेल में जाकर अफसरों के सामने अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते है | शिकायत दर्ज (complaint file) कराने के बाद आपको 30 दिन तक आपको बैंक के जवाब का इंतजार करना चाहिए क्योकि बैंक को अतरिक्त जाँच करने में कुछ समय लगता है | अगर इस अवधि में आपको को संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता है और बैंक के कदम से आप संतुष्ठ नहीं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए |
टोल फ्री नंबर पर शिकायत (Complaint on Toll Free Number)
आप अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज (complaint file) कर सकते है | ज्यादातर बैंको के पास अपने टोल फ्री नंबर है | शिकायत दर्ज कराने के बाद शिकायत नंबर (complaint number) जरूर ले | इस नंबर के जरिये आप अपनी शिकायत (complaint) को दुबारा दोहराना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये नंबर देते है प्रतिनिधि को आपकी सारी बाते समझ में आ जाएँगी |
बैंक की वेबसाइट पर शिकायत (Complaint on Bank Website)
आप बैंक की वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते है | ऐसा करने पर बैंक के अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे | शिकायत (complaint) करने के 30 दिन के भीतर आपको जवाब देंगे और आपकी शिकायत का हल भी बताएँगे | अगर आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो आप लोकपाल से अपनी शिकायत करे |
बैंकिंग लोकपाल क्या है ?(What is Bank Ombudsman?)
बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से नियुक्त अफसर है, जो उपभोक्ताओं द्वारा बैंक के खिलाफ की गई शिकायत को हल करने का काम करते है | भारत में 15 लोकपाल है जिनके नंबर और पते आप रिज़र्व बैंक (Reserve bank) की वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते है |
बैंकिंग लोकपाल कैसे काम करता है ? (How Bank Ombudsman Works)
लोकपाल (Ombudsman)अपनी शिकायत के 30 दिनों के भीतर करवाई करेगा | वह आपके और बैंक के बीच कानूनी टूर पर समझौता कराने कि कोशिश करेंगे | कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि शिकायत दर्ज (complaint file)करा सकता है | सबसे खास बात यह है कि बैंकिंग लोकपाल में शिकायत (Banking Ombudsman Complaint)का निवारण करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगता है |
- किन किन मामलो में बैंकिंग लोकपाल सहायता कर सकता है ? (In which affairs Bank Ombudsman helps)
- किसी भी तरह के भुगतान या चेक, ड्राफ्ट, बिल कलेक्शन देरी या न होने के स्थिति में |
- RBI द्वारा निर्धारित शुल्क से ज्यादा लेने के सम्बन्ध में सुनवाई की जाती है |
- बैंक की और से की गई लापरवाही या किसी और वजह से चेक एक भुगतान में देरी को लेकर भी शिकायत दर्ज (complaint file)करा सकते है |
- बैंक अकाउंट खोलने या बंद करने में किसी भी तरह की आनाकानी के विषय में शिकायत कर सकते है |
- RBI द्वारा तय ब्याज दर न देना या फिर तय सीमा से ज्यादा लेना भी शिकायत योग्य है |
- RBI के क्रेडिट या डेबिट कार्ड संबंधी निर्देशों उल्लंघन पर भी शिकायत दर्ज (File Complaint)कर सकते है |
- अगर बैंक आपको किसी भी मान्य सेवा के लिए मन करता है |
- बैंक कर भुगतान लेने से माना कर दे |
- अगर बैंक बिना किसी कारण के डिपाजिट अकाउंट खोलने को मना कर दे |
- अगर बैंक पूर्व सूचना के बगैर अपने उपभोक्ता से अधिक शुल्क लेता है, तो उस स्थिति में आप शिकायत को दर्ज कर सकते है |
- बिना पर्याप्त सूचना और वाजिब कारण के आपके डिपाजिट अकाउंट को जबरन बंद करना |
- आपके अकाउंट को बंद करने में देरी या फिर मना करना |
- बैंको की और से पारदर्शी प्रक्रिया कोड का पालन न करना |
- बैंकिंग और अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में RBI की ओर से जारी निर्देशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई मामला |
- काम करने का निर्धारित समय का पालन ना करना |
- बैंक के लिखित निर्देशों के बावजूद किसी भी सेवा या लोन आदि को मोहैया कराने में देरी या नाकामी के संबंध में भी शिकायत दर्ज (complaint file) की जा सकती है |
- ड्राफ्ट, भुगतान आदेश ओर बैंकर्स चेक जारी करने में देरी या जारी ना करना |
- सिक्को को बिना किसी अपर्याप्त कारण के स्वीकार ना करना और उसके संबंध में कमीशन लेना
कैसे करे बैंक लोकपाल में शिकायत ? (How to complain in the Bank Ombudsman)
इसके लिए पहले आपको बैंक में शिकायत दर्ज करनी होंगी | यदि बैंक से कोई जवाब नहीं आता है या फिर आप जवाब से संतोषजनक नहीं है तो आप बैंकिंग लोकपाल (bank )से संपर्क कर सकते है | शिकायते लिखित में अथवा फैक्स के जरिये की जाती है | ई-मेल के जरिये की गयी ऑनलाइन शिकायते (online complaints) भी स्वीकार की जाती है |
शिकायत में जरूर लिखे ? (Must write in complaint)
शिकायत में नाम, पता मोबाइल नंबर, और ईमेल ईद जरूर दे | जिस बैंक के खिलाफ शिकायत कर रहे है उसका नाम, ब्रांच का नाम, पता, शिकायत करने की वजह, नुकसान की प्रकृति तथा उस सन्दर्भ में क्या रहत चाहते है, जरूर लिखे |
आप अपनी शिकायत को Voxya online consumer complaint forum के माध्यम से भी कर सकते है | यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहा पे उपभोक्ता अपनी उपभोकत शिकायत कर के जल्द से जल्द निपटारा पा सकता है |
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