Hyderabad: जिला उपभोक्ता फोरम (district consumer forum) ने Universal Sompo General Insurance को निर्देश दिया है कि वह बिना वैध कारण के क्लेम को अस्वीकार करने के लिए उपभोक्ता को 10.6 लाख रुपये का भुगतान करे |
शिकायतकर्ता आर सुशीला ने प्रस्तुत किया कि उनके पति रामावतार लखपति जी ने ऑक्टोपस पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करते हुए Indian Overseas Bank (IOB) में एक बचत खाता खोला था, जिसमें 18 जुलाई, 2017 से 13 अप्रैल, 2018 तक की अवधि को कवर करते हुए 118 रुपये के भुगतान पर Universal Sompo General Insurance से 10 लाख रुपये के लिए एक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी पेशकश की गई थी | | उसने कहा कि उसके पति ने प्रीमियम राशि का भुगतान किया था और उसे अपने नामांकित व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया था |
शिकायतकर्ता के अनुसार, जनवरी 2018 में वाहन से हमले का अभ्यास कर रहे थे और जिसमे चार कमांडो थे और उनके पति वाहन चला रहे थे | उसी दौरान इस दुर्घटना हुए जिसमे सभी लोग जख्मी हो गए | इलाज के दौरान उसके पति ने 28 जनवरी को दम तोड़ दिया | इसके बाद सुशीला ने सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ क्लेम फॉर्म जमा किया लेकिन उसे बिना किसी वैध कारण के खारिज कर दिया गया |
Indian Overseas Bank (IOB) के प्रतिनिधि ने दावे को अस्वीकार करने में किसी भी भूमिका से इनकार किया और कहा कि बैंक ने केवल एक एजेंट के रूप में काम किया | Insurance Firm के प्रतिनिधि ने कहा कि पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, दावे के समर्थन में शिकायतकर्ता द्वारा दायर, मृतक कमांडो वाहन हमला कार्यक्रम में मर गया, जो अपवर्जन खंड के तहत हुआ |
सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब शिकायतकर्ता का पति प्रशिक्षण कार्यक्रम में जा रहा था लेकिन प्रशिक्षण संचालन के दौरान नहीं | पीठ ने कहा कि बहिष्कार खंड का हवाला देते हुए दावे को अस्वीकार करना सेवा की कमी और अनुचित व्यापार अभ्यास है और बीमा फर्म को दावा राशि, मुआवजा और कानूनी लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया |
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