बेंगालुरू (Bangalore) : एक महिला का डेबिट कार्ड चोरों द्वारा चुरा लिया गया और उसको ATM kiosk पर स्वाइप करके 20,000 रुपये का नुकसान कर दिया, जिसके बाद महिला ने एक उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) का दरवाजा खटखटाया, जहां पर उपभोक्ता अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया कि बैंक को उसके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए |
बैंक ने दावा किया कि अपराधियों को महिला का ATM का PIN पता था, जो संभवत: एक नोट पर लिखा हुआ था और शहर में एक बस यात्रा के दौरान चोरी हुए सामान में बैंक कार्ड के साथ रखा हुआ था |
आरएमवी द्वितीय चरण की 56 वर्षीय महिला संजयनगर से मल्लेश्वरम जा रही बस में सवार थी, जब उसका डेबिट कार्ड 19 जुलाई, 2017 को चोरी हो गया।
RMV 2nd की 56 वर्षीय महिला संजयनगर से मल्लेश्वरम जा रही बस में सवार थी, जब उसका डेबिट कार्ड 19 जुलाई, 2017 को चोरी हो गया | उसे चोरी के बारे में तभी पता चला जब उसे 20,000 रुपये की निकासी पर एक SMS मिला | चोर ने उसके ATM का इस्तेमाल करके महिला के खाते से पैसे निकाल लिए थे | इसके बाद वह गांधीनगर में सिंडिकेट बैंक की शाखा में गईं, जहां उनका खाता था और इस मामले में शिकायत दर्ज कराई |
महिला ने मल्लेश्वरम थाने में भी संपर्क किया और चोरी की FIR दर्ज करायी.
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अपराधियों ने मल्लेश्वरम में करूर वैश्य बैंक के एटीएम से पैसे निकाले, लेकिन बैंक ने दावा किया कि संदिग्धों ने पिन के बिना अपराध को अंजाम नहीं दिया होगा, जिसका उल्लेख संभवतः चोरी के कार्ड के साथ एक नोट पर किया गया था।
लगभग दो वर्षों तक निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए, महिला ने सिंडिकेट बैंक और करूर वैश्य बैंक के शाखा प्रबंधकों और मल्लेश्वरम पुलिस के खिलाफ शिकायत के साथ 31 मई, 2019 को शांतिनगर में संपर्क किया था |
अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो आप अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: - File a Complaint Now!
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