Chandigarh: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (District Consumer Dispute Redressal Forum) ने हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक और हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त को निर्देश दिया कि वह हिसार निवासी को मुआवजे के रूप में 1500 रुपये का भुगतान करे |
हिसार (Hisar) जिले के मोहल्ला गांव निवासी अशोक कुमार परजापत ने शिकायत दर्ज कराई थी | उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 2016 को सुबह 6 बजे वह जींद से नागौर के लिए हरियाणा रोडवेज (Haryana Roadways) की बस में सवार हुए | उन्हें उक्त यात्रा के लिए 15 रुपये का टिकट लिया | बस में सवार होने के बाद, वह असहज महसूस करने लगे और उनका दम घुटने लगा, जब उन्होंने देखा तो पाया कि बस का कंडक्टर दलबीर सिंह जो ड्राइवर की सीट के समानांतर बैठा था बस में धूम्रपान कर रहा था |
शिकायतकर्ता के अनुसार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA 2003) के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है |
कंस्यूमर फोरम (Consumer Forum) में रखे गए रिकॉर्ड और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए फोरम (Forum) ने कहा कि रिकार्ड में यह साबित हो गया है कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों/अधिकारियों (दोनों चालक और कंडक्टर), जिन्हें धूम्रपान करते हुए पाए गए है इसलिए इन्हे 200 रुपये का जुर्माना देना होगा इसके इलावा असुविधा, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए शिकायतकर्ता को 1000 रुपये का मुआवजा और कानूनी कार्यवाई के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा |
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