Thursday, 28 April 2022

गुजरात उपभोक्ता आयोग ने प्याज के लिए 5 रुपये अतिरिक्त चार्ज करने पर 5000 रुपये देने का आदेश दिया।(Gujarat Consumer Commission ordered to pay 5000 for charging Rs.5 extra for Onion)

consumer court in Gujarat


Gujarat (गुजरात): Anand जिले में एक Consumer Commission ने एक मॉल को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के अलावा एक ग्राहक को 9% ब्याज के साथ 5 रुपये लौटाने का आदेश दिया है, जिसने शिकायत की थी कि उससे 1 किलो प्याज के लिए विज्ञापित दर से 5 रुपये अधिक लिया गया था |


सितंबर 2015 में Anand शहर के रहने वाले, सिद्धराजसिंह सोलंकी, Life Insurance Corporation के एक कर्मचारी ने डिपार्टमेंटल स्टोर से प्याज खरीदने के लिए गया था, जब स्टोर ने दो दिन की पेशकश के हिस्से के रूप में रियायती दरों पर ताजे फल और सब्जियों की पेशकश करने वाला एक विज्ञापन प्रकाशित किया था | 


उसने 1 किलो प्याज खरीदा जिसके लिए 54.17 रुपये का भुगतान किया था | उन्होंने एक विवाद खड़ा किया कि 1 किलो प्याज की विज्ञापित दरें 48 रुपये थीं, लेकिन उनसे 53 किलो रुपये वसूले गए, उन्होंने अपनी शिकायत में कहा | 


2017 में, उन्होंने Consumer Dispute Redressal Commission, Anand से संपर्क किया, जिसमें स्टोर के हिस्से पर ग्राहकों के साथ विज्ञापित की तुलना में अधिक दर वसूलने का आरोप लगाया गया था | उन्होंने 5 रुपये की मांग 18% ब्याज और 1 लाख रुपये मुआवजे के साथ मांग किया, क्योकि उनसे 5 रुपये अधिक लिए गए थे |


कंपनी ने आयोग के नोटिस का जवाब दिया और बताया कि तकनीकी दिक्कत के कारण कंप्यूटर सिस्टम को अपडेट नहीं किया गया और प्याज के रेट फीड नहीं किए जा सके | इससे प्याज की कीमतों में अंतर आया | हालांकि जिस दिन प्याज की खरीदारी हुई थी, उस दिन रेट 53 रुपए किलो ही था | ग्राहक ने 1.22 किलो प्याज खरीदा, लेकिन उससे अतिरिक्त 22 ग्राम का शुल्क नहीं लिया गया | उसकी ओर से अतिरिक्त धन का दावा करना उचित नहीं था |


दोनों पक्षों को सुनने के बाद, Consumer Commission (consumer court) ने कहा कि ग्राहक को 1.022 किलो प्याज दिया गया था, न कि 1.22 किलो, और 5 रुपये अधिक चार्ज करना स्टोर की ओर से सेवा में कमी थी और आयोग ने Anand जिले स्थित स्टोर और उसकी कंपनी को वापस करने का आदेश दिया | 2017 के बाद से ब्याज के साथ 5 रुपये के अलावा उसे मानसिक उत्पीड़न के लिए 3,000 रुपये का मुआवजा और ग्राहक को मुकदमेबाजी पर खर्च करने के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा |


अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: - File a complaint Now!


Consumer Court in Gujarat


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