Monday, 19 December 2022

चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने कैफे को 2 मामलों में 22,000 रुपए चुकाने का आदेश दिया (Chandigarh Consumer forum ordered cafe to pay Rs 22,000 in 2 cases)

consumer complaint against Coffee Cafe

एक पेपर कप के लिए 5 रुपये चार्ज करने के लिए, Chandigarh Consumer Disputes Redressal Commission ने Chandigarh में एक कैफे चेन और उसके स्टोर पर 22,000 रुपये का जुर्माना लगाया है | Commission मोहाली (Mohali) निवासी शबदप्रीत सिंह और परमिंदरजीत सिंह द्वारा दायर Barista Coffee Company Limited  और उसके सेक्टर 35, Chandigarh स्टोर के खिलाफ इसी तरह की दो शिकायतों की सुनवाई कर रहा था | 


शबदप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि 9 जनवरी, 2021 को उन्होंने Chandigarh के सेक्टर 35 में Barista Coffee shop गए और हॉट चॉकलेट का ऑर्डर दिया | उन्हें 200 रुपये का बिल मिला |


अपने आदेश के अनुसार उत्पाद प्राप्त करने के बाद, शबदप्रीत को पता चला कि कैफे ने 'Barista' नाम के पेपर कप के लिए 5 रुपये चार्ज किए थे, जिसे बिल में जोड़ दिया गया था | कैफे के सामने मामला उठाने के बाद, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, वह मामले को Consumer Forum में ले गया | परमिंदरजीत ने भी इसी तरह की Complaint File कराई थी |


बचाव पक्ष को 10 अगस्त, 2022 के आदेश का सामना करना पड़ा, जिसका उन्होंने (Barista) जवाब दाखिल नहीं किया था | 


Commission ने मामले की सुनवाई के बाद Barista Coffee Company Limited और उसके सेक्टर 35, Chandigarh स्थित स्टोर को शिकायतकर्ताओं को 1,000 रुपये देने और PGIMER, Chandigarh में गरीब रोगी निधि में 10,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया |

consumer complaint

किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के समाधान के लिए अपनी शिकायत Voxya consumer complaint forum पर शिकायत दर्ज करे |


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