Chandigarh Consumer Disputes Redressal Commission ने Delhi की एक aviation firm पर 33,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और तीन साल पहले Chandigarh के एक दूल्हे की शादी के दिन 'Helicopter Service' देने में विफल रहने पर उसे 4 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है |
Chandigarh के अमनदीप जोशी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 23 फरवरी, 2019 को Jalandhar में होने वाली अपनी शादी के दिन के लिए एक Helicopter book किया था और Helicopter को Jalandhar से Una और Una से Gurgaon में JSA Helipad के लिए बुक किया था |
जोशी ने कहा कि Jet Serve Aviation Private Limited ने उन्हें 4,20,375 रुपये का रेट कोटेशन ईमेल किया, जिसमें flying date, trip plan, flying hour और charges शामिल थे | शिकायतकर्ता ने कहा कि 24 जनवरी, 2019 को, Indira Gandhi International Airport, New Delhi में Airlogic Aviation Solutions Private Limited के निर्देश पर, उन्होंने इसे 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया और टेक-ऑफ के लिए स्थानीय अधिकारियों से 13 फरवरी, 2019 के एक आदेश द्वारा हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की अनुमति ली थी |
आयोग ने 30 नवंबर के अपने आदेश में Jet Serve Aviation Private Limited और Airlogic Aviation Solutions Private Limited को शिकायतकर्ता को 4 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया, जिसे हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग के लिए भुगतान किया गया था, और रुपये की मुआवजा के रूप में 25000 राशि और मुकदमेबाजी की लागत 8,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया |
जोशी ने कहा कि शादी से तीन दिन पहले उन्होंने Helicopter की बुकिंग के लिए Airlogic Aviation Solutions के खाते में 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया | लेकिन चूंकि Delhi स्थित फर्म द्वारा सेवा प्रदान नहीं की गई, इसलिए शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया |
जोशी ने आरोप लगाया कि 21 फरवरी, 2019 को फर्मों के कर्मचारियों ने हेलिकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित किया | अगले दिन, उन्होंने फिर से फर्म के अनुरोध पर हेलीकाप्टर के टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिए समय बढ़ाने की अनुमति ली | लेकिन इसके बावजूद शादी के दिन न तो हेलीकॉप्टर आया और न ही शिकायतकर्ता के फोन कॉल का जवाब विमानन कंपनियों ने दिया |
Jet Serve Aviation Private Limited और Airlogic Aviation Solutions Private Limited नोटिस दिए जाने के बावजूद नहीं आए, और इसलिए उन्हें क्रमशः 19 जुलाई, 2021 और 7 जून, 2022 को एकतरफा आदेश दिया गया |
Consumer dispute redressal forum ने मामले की सुनवाई के बाद कहां,"रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने विरोधी पक्षों (aviation firms) के निर्देश पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ़ के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति ली थी, लेकिन इसके बावजूद विरोधी पक्ष वादा की गई सेवा प्रदान करने में विफल रहे, जो सेवा में कमी और ओपी की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार के समान है |"
किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत दर्ज करे: Post A Complaint Now!
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