Tuesday, 7 February 2023

इंदौर उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को अग्निपीड़ित के परिवार को 18.25 लाख देने का निर्देश दिया है (Indore Consumer court directs insurance company to pay 18.25 lakh to family of fire victim)

consumer complaint India


इंदौर (मध्य प्रदेश) (Indore (Madhya Pradesh)): Consumer Court ने Insurance company को अग्निकांड में मारे गए एक मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 18.25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है |


Court ने पांच साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सोमवार को आदेश जारी किया और Insurance company को एक महीने के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया |


RaniBagh स्थित पटाखों की दुकान के मालिक पीड़ित दिलप्रीत सिंह नारंग की 18 अप्रैल, 2017 को उसकी दुकान में आग लगने से जलने से मौत हो गई थी |  


नारंग ने एक नामी Insurance Company की दो Insurance policy ली थीं और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का प्रीमियम भरा था | उन्होंने अपने पिता गुरेंद्र सिंह नारंग को अपना उम्मीदवार बनाया था |


जब परिवार ने दावा प्रस्तुत किया, तो  Insurance Company ने यह कहते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में दिलप्रीत के खिलाफ आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया है | बीमित व्यक्ति के आत्महत्या करने की स्थिति में जीवन बीमा दावों का सम्मान नहीं किया जाता है |


हालांकि, जब पुलिस जांच में यह निष्कर्ष निकला कि यह आत्महत्या का नहीं बल्कि एक दुर्घटना का मामला है, तो परिवार ने बीमा राशि का दावा करते हुए फिर से Insurance company से संपर्क किया। इस बार, Insurance company ने यह कहकर दावे का सम्मान करने से इनकार कर दिया कि आग पीड़ित की लापरवाही के कारण लगी थी |


नारंग परिवार ने District Consumer Court में मामला दर्ज कराया लेकिन वह खारिज हो गया | बाद में, उन्होंने फैसले के खिलाफ state commission में अपील की, और फैसला उनके पक्ष में आया | Court ने कंपनी को राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और परिवार को मानसिक पीड़ा के लिए 60,000 रुपये अतिरिक्त देने को भी कहा | 


किसी भी प्रकार की Insurance complaint के समाधान के दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत दर्ज करे:- File A Complaint Now!

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