एक वकील से 90 रुपये अधिक चार्ज करना Bangalore के रेस्तरां को महंगा पड़ गया, consumer court ने शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया |
विजयनगर के अमरज्योति नगर में रहने वाले अधिवक्ता कृष्णैया एसटी (49) पिछले साल 13 फरवरी को नगरभावी मुख्य मार्ग स्थित restaurant व bar में गए थे | उन्होंने मशरूम फ्राई के साथ सिडस वाइन की एक बोतल का ऑर्डर दिया था | जब उन्हें बिल दिया गया तो कृष्णय्या ने देखा कि उनसे Titl Wine-FL के लिए गलत तरीके से चार्ज किया गया था, जो कि Sidus wine से 90 रुपये अधिक महंगा है।
कृष्णैया ने बार को रसीद के साथ legal notice भेजी, उसके बाद consumer court में case file किया |
हालांकि, commission ने अपने आदेश में कहा, "यदि वास्तव में शिकायतकर्ता (कृष्णैया) ने 140 रुपये की Sidus wine के लिए आर्डर नहीं दिया है और उसने 230 रुपये की टिल्ट वाइन-एफएल के लिए आदेश दिया है, तो विपक्ष (King Fish The restaurant and bar) ने इस commission के समक्ष कोई भी दस्तावेज पेश किया होगा | उन्होंने अपने रेस्तरां में लगे सीसीटीवी फुटेज को पेश किया होगा या उन्होंने यह दिखाने के लिए कोई अन्य दस्तावेज पेश किया होगा कि उन्होंने केवल 230 रुपये की टिल्ट वाइन-एफएल की आपूर्ति की है और सिडस वाइन की नहीं | "
"जब शिकायतकर्ता ने सभी दस्तावेजी साक्ष्य और प्रमुख मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, तो शिकायतकर्ता द्वारा आदेशित शराब केवल टिल्ट वाइन-एफएल है और सिडस वाइन नहीं है, यह स्थापित करने के लिए विपक्ष पर भार स्थानांतरित हो जाता है और उन्होंने 140 रुपये के बजाय 230 रुपये एकत्र किए हैं। शराब के लिए | विपक्ष अपना तर्क स्थापित करने में विफल रहा | दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने अपने रेस्तरां में शरारत और अनुचित व्यापार व्यवहार को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है | विपक्ष ने एक वस्तु की आपूर्ति अल्प राशि में की है और उपभोक्ता को उक्त वस्तु की आपूर्ति नहीं करने पर भी अधिक राशि का बिल जारी कर दिया है | अतः परिवादी इस परिवाद में दावाकृत राहत पाने का अधिकारी है", Consumer Court ने कहां |
Consumer Court ने Restaurant और Bar को आदेश प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी खर्च का भुगतान करने का भी आदेश दिया |
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