E-commerce प्रमुख Flipkart पर Bengaluru Urban District Consumer Disputes Redressal Commission द्वारा अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद भी एक ग्राहक को सेलफोन नहीं देने के लिए जुर्माना लगाया गया है |
Commission ने अपने हालिया फैसले में कंपनी को 12 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज के साथ 12,499 रुपये की राशि, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान का निर्देश दिया है |
अध्यक्ष एम शोभा और सदस्य रेणुकादेवी देशपांडे ने फैसला सुनाया।
इस संबंध में Bengaluru के Rajajinagar की रहने वाली दिव्यश्री जे ने Flipkart के खिलाफ complaint file कराई थी | उसने कहा कि उसने 15 जनवरी, 2022 को एक मोबाइल बुक किया था और अगले दिन इसकी डिलीवरी होने की उम्मीद थी |
कंपनी ने ग्राहक से पूरा भुगतान ले लिया था, लेकिन उसे मोबाइल नहीं दिया |
आदेश में कहा गया है कि Flipkart ने न केवल सेवा के संबंध में पूरी लापरवाही दिखाई है और अनैतिक प्रथाओं का पालन किया है |
Consumer Court द्वारा notice भेजे जाने के बाद भी कंपनी ने अपना प्रतिनिधि आयोग के पास नहीं भेजा | आदेश में आगे कहा गया है कि ग्राहक को वित्तीय नुकसान और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है क्योंकि फोन समय पर नहीं दिया गया था |
ग्राहक ने उसे बिना सेलफोन डिलीवर किए ही किश्तों का भुगतान कर दिया था और उसने कई बार customer care से भी संपर्क किया था, आदेश |
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