मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की एक जिला उपभोक्ता अदालत (District Consumer Court) ने एक महिला की शिकायत पर कथित "धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार" और "अनुचित व्यापार व्यवहार" के लिए Byju's के प्रबंधक और उसके प्रमोटर और बॉलीवुड अभिनेता Shah Rukh Khan को नोटिस जारी किया है, जिसमे फीस के आलावा मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा है | यह कार्रवाई इंदौर की एक महिला प्रियंका दीक्षित की शिकायत पर की गई है |
महिला ने शिकायत की थी कि उसे 2021 में IAS की तैयारी के लिए Byjus की coaching (course) में दाखिला लेने के लिए उकसाया गया और 1.8 लाख रुपये फीस जमा की थी, लेकिन उसे कोचिंग की कोई सुविधा नहीं दी गई |
उनका आरोप है कि राशि वापसी का आश्वासन देने के बाद भी शुल्क की राशि वापस नहीं की गयी | जिसके बाद, महिला ने शिकायत दर्ज (complaint file) कराई कि विपक्षी दलों की ओर से झूठे और भ्रामक ऑनलाइन विज्ञापन देकर उसे Byjus की coaching (course) में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया |
शिकायतकर्ता ने 13 जनवरी, 2021 को जारी इसके विज्ञापन से प्रभावित होकर Union Public Service Commission's की Civil Exams की तैयारी के लिए फर्म के कोचिंग कोर्स में दाखिला लेने का दावा करने के बाद अभिनेता शाहरुख खान को प्रतिवादियों में से एक के रूप में नामित किया था |
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए Indore District Consumer Court ने निर्देश दिया कि परिवादी द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस किया जाए | "2021 में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित द्वारा जमा की गई फीस में 1.08 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाने चाहिए, जबकि 5,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के रूप में और 50,000 रुपये वित्तीय और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए।" Consumer Court ने अपने आदेश में कहा |
Court ने यह भी कहा कि Byju के स्थानीय प्रबंधक और अभिनेता Shah Rukh Khan को दीक्षित को "संयुक्त रूप से या अलग-अलग" राशि का भुगतान करना होगा |
IANS के पास उपलब्ध आदेश की कॉपी में कहा गया, "चूंकि प्रतिवादी (Byju's के प्रबंधक और अभिनेता Shah Rukh Khan) मामले में नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई |"
दीक्षित के वकील सुरेश कांगा ने कहा कि court ने Byju's Indore स्थित प्रबंधक और अभिनेता Shah Rukh Khan को नोटिस जारी किया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर निर्देश का पालन करने के लिए कहा है |
अधिवक्ता कांगा ने रविवार को फोन पर IANS से बात करते हुए कहा, "चूंकि court ने दोनों प्रतिवादियों को अगले 30 दिनों के भीतर अपने आदेश का पालन करने के लिए कहा है, इसलिए हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। यदि नहीं, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे |"
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