Ernakulam District Consumer Disputes Redressal Commission ने Star Health and Allied Insurance Company को एक निर्देश जारी किया है कि वह Muvattupuzha के एक शिकायतकर्ता केआर प्रसाद को 'Corona Rakshak' पॉलिसी के तहत covid-19 treatment के लिए उनके दावे के अनुसार 1 लाख रुपये का भुगतान करे | प्रतिपूर्ति के अलावा, Commission ने कंपनी को केआर प्रसाद को 10,000 रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ उनके 10,000 रुपये के मुकदमेबाजी खर्च को भी कवर करने का आदेश दिया है |
केआर प्रसाद ने complaint file कराते हुए कहा कि वह covid-19 से संक्रमित हो गए थे और 17 से 21 जनवरी, 2021 तक Muvattupuzha के एक private hospital में भर्ती थे | इस hospital में भर्ती होने के दौरान उन्होंने 2.3 लाख रुपये का चिकित्सा व्यय किया |
पॉलिसी, 'Corona Rakshak', पॉलिसीधारकों को बीमा राशि के 100 प्रतिशत के बराबर लाभ प्राप्त करने का अधिकार देती है, यदि उन्हें covid -19 का निदान किया जाता है | बहरहाल, Insurance company ने उनके चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति करने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि उनके मेडिकल रिकॉर्ड में स्थिर जीवन शक्ति दिखाई देती है और उनका hospital में भर्ती सक्रिय उपचार के बजाय मुख्य रूप से अवलोकन और निगरानी के लिए था |
Commission ने Star Health and Allied Insurance Company की ओर से सेवा में कमियों और अनुचित व्यापार प्रथाओं की पहचान की | इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि 'Corona Rakshak' पॉलिसी स्पष्ट रूप से covid -19 के लिए कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, और केआर प्रसाद ने covid -19 के कारण 72 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहकर पॉलिसी की शर्तों को पूरा किया था।
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