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Friday, 14 October 2022

लुधियाना कंज्यूमर फोरम ने खराब सर्विस के लिए आईआरसीटीसी पर लगाया जुर्माना (Ludhiana Consumer forum fines IRCTC for poor service)

Ludhiana Consumer Court


Ludhiana (लुधिअना): Ludhiana consumer forum ने Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) Limited, New Delhi को सेवा में कमी के लिए एक ग्राहक को समग्र लागत और मुआवजे के रूप में 3,500 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है |


इस साल 21 मार्च को consumer forum को अपनी शिकायत में, Ludhiana के कोहरा के करण कुमार ने कहा कि उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी, Katra से Ludhiana की यात्रा के लिए 26 दिसंबर, 2021 के लिए IRCTC की वेबसाइट पर 7 train ticket book किए थे, लेकिन train उस दिन Katra station पर नहीं पहुंची | Train के प्रस्थान से पहले शिकायतकर्ता को रद्द करने की सूचना नहीं दी गई थी | Train cancel होने के बावजूद, शिकायतकर्ता द्वारा कई ईमेल लिखे जाने के बावजूद IRCTC ने टिकटों की राशि वापस नहीं की | यह IRCTC की ओर से सेवा की कमी के बराबर है, शिकायतकर्ता ने IRCTC पर आरोप लगाया | शिकायतकर्ता ने कहा कि वह 1,00,000 रुपये के मुआवजे के साथ 1,844 रुपये की बुकिंग राशि की वापसी का हकदार है | 


शिकायत का IRCTC द्वारा विरोध किया गया और IRCTC ओर से लिखित उत्तर में दायर किया गया था, और  अनुरोध किया गया था कि यह केवल टिकटों की बुकिंग के लिए रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली (railway passenger reservation system) तक पहुंच प्रदान करता है लेकिन ट्रेन सेवाओं के संचालन में इसकी कोई भूमिका नहीं है, यह मामला Indian Railway का है | 


Ludhiana Consumer Forum ने माना कि IRCTC ने विशेष रूप से इनकार नहीं किया कि रद्द करने के संबंध में शिकायतकर्ता को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी |  आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से टिकट कन्फर्म हुआ या नहीं, इसकी जांच का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि शिकायतकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के ट्रेन ही रद्द कर दी गई थी | इसमें कहा गया है, "यह स्पष्ट रूप से विपरीत पार्टी (IRCTC) की ओर से सेवा की कमी के बराबर है |" 


Ludhiana Consumer Forum  ने IRCTC को शिकायतकर्ता को समग्र मुआवजा और 3,500 रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया |


Consumer Complaint Forum Website


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार कि उपभोक्ता शिकायत है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत दर्ज करे: File a Complaint Now!

Monday, 14 January 2019

कंस्यूमर फोरम ने 3 रुपये की गलती के लिए कंपनी को 4000 रुपये उपभोक्ता को देने के लिए कहा, जानिए पूरा मामला 1 मिनट में (Firm told to pay Rs 4,000 for Rs 3 mistake)

लुधिअना (Ludhiana): पहले से डिस्काउंट प्रोडक्ट पर 3.15 रुपये का value added tax (VAT) लगाना रिटेल स्टोर पर भारी पड़ गया और जिसकी वजह से रिटेल स्टोर को 4,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा | 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (District Consumer Dispute Redressal Forum) ने लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड MBD नियोपोलिस मॉल, फ़िरोज़पुर रोड, राजगुरु नगर, निवासी चंडीगढ़ (Chandigarh) फोरम (Forum) में शामिल अध्यक्ष G K धीर और सदस्य ज्योत्स्ना जी ने 2,000 रुपये मानसिक उत्पीड़न और व्यथा के लिए और 2,000 रुपये कानूनी खर्च के लिए सेक्टर 23C, चंडीगढ़ निवासी गगनदीप सिंह को क्षतिपूर्ति के रूप में देने को कहा है |    

पिछले साल 2 जुलाई को शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम (complaint consumer forum) में की, जिसमे गगनदीप सिंह ने जिसमे उपभोक्ता ने एम.आर.पी. 90 रुपये में जून 28, 2017 में डिस्काउंट प्राइस पर 66.25 रुपये में 5% VAT राशि 3.15 रुपये भी उसी में शामिल था | शॉप आउटलेट में उस प्रोडक्ट पर 30% का डिस्काउंट था जिसके बाद उसकी कीमत 63 रुपये होती है, पर उन्होंने VAT की अधिक कीमत ले ली थी | 


शिकायतकर्ता (complainant) ने दावा किया कि अतिरिक्त वैट की राशि लेना की वजह से मानसिक पीड़ा और व्यथा का सामना करना पड़ा | जिसके लिए उन्होंने 18% वार्षिक ब्याज के साथ अधिक भुगतान राशि वापसी की मांग की | साथ ही साथ 35,000 रुपये का मुआवजा मानसिक पीड़ा और व्यथा के लिए और 25,000 रुपये कानूनी खर्च का दावा किया | 

अपने लिखित उत्तर में रिटेल स्टोर ने कहा कि "पहले से बने सिद्धांत के अनुसार, वैट अंतिम ' बिक्री मूल्य ' पर वसूला जाता है और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (Central Sales Tax Act) और पंजाब वेट अधिनियम, 2005 (Punjab VAT Act 2005) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार को भुगतान किया जाता है |"

कंस्यूमर फोरम (consumer forum) ने कहा कि रियायती मूल्य पर वैट वसूलने के अधिनियम को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नई दिल्ली (National Consumer Dispute Redressal Commission, New Delhi) द्वारा पदावनत किया गया है | यह भी कंस्यूमर फोरम (consumer forum) ने कहा कि "इस मामले में दिए गए उत्पाद में वैट कि राशि एम.आर.पी. में पूर्ण रूप से शामिल थी इसलिए अतरिक्त वैट लेना एक अनुचित व्यापार अभ्यास को दर्शाता है |" 

उपभोकत फोरम (consumer forum) ने आदेश दिया कि जितनी भी अधिक राशि ली गयी है उसे 6% वार्षिक ब्याज के साथ उपभोक्ता को वापस किये जाये चूकि इस मामले की वजह से उपभोक्ता को मासिक पीड़ा और व्यथा का सामना करना पड़ा इसलिए उन्हें 2,000 मुआवजा के रूप में और 2,000 रुपये कानूनी कार्यवाही की लागत के लिए दिए जाये |


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