सेवाओं में कमी के लिए मध्य रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए, उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने दुरंतो एक्सप्रेस में मुंबई से एर्नाकुलम की यात्रा करते समय चूहों और गंदगी की खोज करने वाले एक वकील को 19,000 रुपए के मुआवजे से सम्मानित किया गया |
टाइम्स ऑफ इंडिया (Time Of India) की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिवक्ता शीतल कनाकिया और उसकी रिश्तेदार हेमा कनाकिया ने 2 दिसंबर, 2015, दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (Consumer Dispute Redressal Forum) में रेलवे के खिलाफ शिकयत दर्ज की थी |
शिकायतकर्ता (complainant) ने कहा कि वे टिकेटचेककर से पहले ट्रेन पर अस्वच्छ शौचालयों, गंदगी, कुतर के मुद्दे को लेकर उन्होने अधिकारियों से शिकायत की पर कोई भी शिकायत पर उन्हें कोई भी जवाब अधिकारियों से नहीं मिला |
शिकायतकर्ता (complainant) और उसके रिश्तेदार ने आगे कहा कि उनकी सेहत ट्रेन पर परोसे गए अस्वस्थ भोजन से प्रभावित हुई थी |
उन्होंने टिकटों के लिए 6,600 रुपये जिनको उन्होने भुगतान किया था साथी ही साथ खराब व्यथा और मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा देने की मांग की |
रेलवे ने यह कहकर आरोपियों को नकार दिया कि ट्रेन पर धूमन किया गया है । हालांकि, उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने कहा कि प्रभारी अधिकारी ने शिकायतों को स्वीकार किया था और रेलवे कोई भी निश्चयात्मक सबूत फोरम (Forum) के सामने पेश नहीं कर पाए |
उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि रेलवे को प्रीमियम राशि के लिए प्रीमियम सेवाएं देना अनिवार्य है |
इस प्रकार शिकायतकर्ताओं (complainant) ने रिकॉर्ड रूप में विपरीत पक्ष के खिलाफ सेवाओं में कमी के संबंध में परिस्थितिजन्य साक्ष्य लाए थे| और प्रीमियम सेवाओं के लिए रेलवे से यात्रा करने के लिए प्रीमियम टिकट्स भी खरीदे थे | इसलिए विपरीत पार्टी को प्रीमियम सेवाएं देना जरूरी था और इस तरह उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने न्याय किया |
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