Friday, 30 September 2022

Hyderabad Consumer forum ordered Finance Company To return the documents of home with Rs.1 lacs to widow women (हैदराबाद कंज्यूमर फोरम ने फाइनेंस कंपनी को विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपये के साथ घर के दस्तावेज लौटाने का आदेश दिया)

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Hyderabad Consumer Forum Case: Hyderabad District Consumer Forum-II द्वारा एक विधवा को राहत दी गई थी, जिसने एक finance company को उसके घर के शीर्षक दस्तावेजों और निर्माण योजना को no-objection certificate (NoC) के साथ वापस करने का निर्देश दिया था कि उसे 42 लाख आवास ऋण के किसी भी हिस्से को चुकाने की आवश्यकता नहीं है जो उसके पति ने लिया था | 


Consumer Forum ने Malkajgiri के एस नागा मल्लिसवारी को बीमा का लाभ देने से इनकार करने पर Cholamandalam Investment and Finance Company की कार्रवाई को 'धोखाधड़ी' और 'अनुचित व्यापार व्यवहार' करार देते हुए कंपनी को एक लाख का मुआवजा देने और कानूनी कार्रवाई के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने को कहा | 


जब Finance Firm ने यह तर्क देने की कोशिश की कि मामला consumer complaints की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो अध्यक्ष वक्कांति नरसिम्हा राव और सदस्यों पीवीटीआर जवाहर बाबू और वी सुमा की पीठ ने इस विवाद को खारिज कर दिया और कहा कि कंपनी की कार्रवाई सर्विस में कमी के तहत आता है |


पीठ ने HDFC Life Insurance पहलू को दबाने के लिए ओवरराइटिंग जैसे अस्वीकार्य तरीकों का सहारा लेने के लिए कंपनी की गलती पाई और उसे Malliswari को NOC जारी करने और उसकी संपत्ति के दस्तावेज वापस करने का निर्देश दिया | 


उनके वकील टीवी राजेश्वर राव के अनुसार, सुनकारी वेंकट नारायण वेंगैया ने 2016 में मलकाजगिरी में अकुला नारायण कॉलोनी में 238 वर्ग गज के भूखंड में एक घर का निर्माण किया था। उन्होंने Bank Of India (BOI) से ऋण लिया और नियमित रूप से किश्तों का भुगतान किया | 2019 में, Cholamandalam Finance के एक कार्यकारी ने उनसे संपर्क किया और उन्हें BOI से Cholamandalam Finance को ऋण हस्तांतरित करके मौजूदा ढांचे में सुधार के लिए 42 लाख का आवास ऋण लेने के लिए राजी किया | 


नया ऋण वेंकट नारायण और उनकी पत्नी मल्लिसवारी के पक्ष में दिया गया था | इसमें से 14 लाख बकाया कर्ज चुकाने के लिए BOI के पास गए | शेष दंपति के पास गया | दंपति ने आवास ऋण को कवर करने के लिए 1.2 लाख का भुगतान करके HDFC Life से Insurance Policy भी ली | 14 नवंबर, 2020 को वेंकट नारायण का निधन हो गया | Cholamandalam पत्नी को घर के दस्तावेज लौटाने से चकमा देता रहा |


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Thursday, 29 September 2022

Kanpur Consumer Forum ने Kanpur Development Authority को आदेश दिया कि वो शिकायतकर्ता को 7% ब्याज का भुगतान करें |

kanpur consumer forum

Kanpur: District Consumer Forum Kanpur नगर ने Kanpur Development Authority (KDA) को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता का पैसा दो साल तक अपने पास रखने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करे |


Consumer Forum ने शिकायतकर्ता को कानूनी खर्च के रूप में 5000 रुपये की राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया | 


शिकायतकर्ता बर्रा-2 निवासी कांति सिंह ने 27 फरवरी 2016 को KDA में एक भूखंड के लिए आवेदन किया था और आवंटन के बाद भूखंड की लागत के 10 प्रतिशत के रूप में 4,23,000 रुपये जमा किए थे | 


प्लॉट की कीमत 42,24,000 रुपये थी | इसके बाद उसने बैंक से कर्ज लिया और प्लॉट के लिए 36.42 लाख रुपये KDA में जमा कराए |


फिर उसने भूखंड के कब्जे के लिए आवेदन किया लेकिन KDA ने उसे भूखंड का कब्जा नहीं दिया और दूसरा भूखंड लेने पर जोर दिया | शिकायतकर्ता ने दूसरा प्लॉट लेने से इनकार कर दिया और मांग की कि उसके जमा पैसे उसे वापस कर दिए जाएं |


दो साल चार महीने बाद KDA ने 40,65,600 रुपये लौटाए |  इसके बाद शिकायतकर्ता ने Consumer Forum में complaint file कराई और कहा कि KDA ने उसके पैसे दो साल तक रखे हुए थे जो कि अवैध था और उसे जमा की गई राशि पर ब्याज देना चाहिए | Consumer Forum के पीठासीन अधिकारी बीकानू राम ने देखा कि KDA को दो साल तक पैसे अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं था | इसलिए, उसे शिकायतकर्ता को उसके जमा किए गए धन पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए।


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Friday, 16 September 2022

Bengaluru Consumer Court fined Rs 2.3 lakh to Airline Company for refusing boarding to Bengaluru woman (बेंगलुरु की महिला को बोर्डिंग से इनकार करने पर एयरलाइन पर 2.3 लाख रुपये का जुर्माना)

Bangalore Consumer Court Complaint

Bengaluru Consumer Case: Bengaluru में एक महिला ने वैध दस्तावेज होने के बावजूद बोर्डिंग से इनकार करने के बाद British Airways पर मुकदमा दायर किया | बाद में उसने एक consumer court का दरवाजा खटखटाया, जिसने Airline पर 2.3 लाख रुपये - 1.9 लाख रुपये के हर्जाने और 40,000 रुपये के टिकट रिफंड के साथ जुर्माना लगाया | 


टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, नगरभवी निवासी श्रीलक्ष्मी धनंजय को London में कुछ समय के लिए Bengaluru से Barcelona के लिए उड़ान भरना था | उनके पति धनंजय स्पेन में इंतजार कर रहे थे और दंपति को 10 दिवसीय दौरे पर जाना था |


लेकिन जब वह Kempegowda International Airport पर British Airways के चेक-इन काउंटर पर पहुंची, तो एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ ने 43 वर्षीय Bengaluru के लिए बोर्डिंग से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसके पास London से गुजरने के लिए Direct Airside Transit Visa (DATV) नहीं है |


श्रीलक्ष्मी ने ग्राउंड स्टाफ को समझाया कि उसके पास वैध Australian visa है और नियमों के अनुसार, Canada, New Zealand, Australia या अमेरिका के लिए वैध वीजा वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को DATV की आवश्यकता से छूट दी गई है | हालांकि, एयरलाइन के कर्मचारियों ने किसी भी स्पष्टीकरण को सुनने से इनकार कर दिया |


जब उसने British Airways के पास complaint file कराई, तो Airline ने एक ईमेल में माफी मांगी और स्वीकार किया कि Airline के ग्राउंड स्टाफ ने उसे बोर्डिंग से इनकार करने में गलती की थी | एयरलाइन ने उसे हुई परेशानी के लिए 600 Euro (48,000 रुपये से अधिक के बराबर) वापस करने की पेशकश की |


हालांकि, श्रीलक्ष्मी ने KIA में सेवा की कमी के लिए Airline और उसके प्रतिनिधियों पर मुकदमा दायर किया - उसने अप्रैल 2021 में शांतिनगर में Bengaluru ग्रामीण और शहरी प्रथम अतिरिक्त District Consumer Disputes Redressal Forum में एक मामला दायर किया | यह मामला लगभग 17 महीने तक चला |


British Airways के वकील ने तर्क दिया कि KIA में Airline ग्राउंड स्टाफ की ओर से सेवा में कोई कमी नहीं थी | 


हालाँकि, Consumer Court ने British Airways को यह दावा करने के लिए फटकार लगाई कि सेवा में कोई कमी नहीं थी, भले ही उसके अपने अधिकारी ने पहले ही गलती को स्वीकार कर लिया था |

 

"20 अगस्त, 2022 को, अदालत ने फैसला सुनाया कि British Airways और KIA में उसके प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से 2.3 लाख रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें 1 लाख रुपये हर्जाने के रूप में, 15,000 रुपये यात्री के मुकदमेबाजी खर्च के लिए, 46,000 रुपये टिकट वापसी के रूप में और ब्याज के साथ रुपये शामिल हैं |  विविध दौरे के खर्च के लिए 75,000 देने होंगे | अदालत ने आदेश दिया कि आदेश के 30 दिनों के भीतर राशि का भुगतान किया जाए," टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया।


consumer forum complaint

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Thursday, 15 September 2022

Hyderabad Dell Laptop Complaint Resolved Using Voxya (हैदराबाद डेल लैपटॉप शिकायत Voxya का उपयोग करके हल किया गया)

Dell Laptop Consumer Complaint in Hyderabad

एक और उपभोक्ता शिकायत का समाधान Voxya online consumer complaint forum के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया | 


उपभोक्ता जो की Hyderabad शहर से है, Voxya की टीम के द्वारा दी गयी सेवाओं से संतुष्ठ है |  


क्या थी Hyderabad उपभोक्ता की Dell कंपनी से शिकायत? (What was the Hyderabad consumer complaint against Dell Company)


Hyderabad उपभोक्ता के अनुसार उसने Dell कंपनी एक laptop खरीदा था, laptop खरीदने के कुवह ही महीनो बाद, laptop में heat की समस्या आने लगी | जिसके समाधान के लिए Hyderabad उपभोक्ता अपने laptop को लेकर Dell Service Centre गया जहां पर Dell Service Centre ने laptop के fan को बदल दिया | लेकिन फिर भी laptop की heat problem का समाधान नहीं हुआ | 


Hyderabad उपभोक्ता ने फिर Dell Customer Service को फ़ोन किया जिसके बाद remote access लेकर laptop की problem का समाधान करने की कोशिश किया गया लेकिन Dell Customer Service ने ये भी बताया laptop के motherboard की problem है | Laptop को replace करना होगा |


Dell Customer Service के कहे अनुसार उपभोक्ता Laptop replacement की request को उठाया, Dell company ने promise किया की Laptop का replacement दिया जायेगा, लेकिन कई बार याद दिलाने के बाद भी Laptop का replacement नहीं दिया गया | 


समस्या से परेशान होकर Hyderabad उपभोक्ता Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर कंप्लेंट फोरम (online consumer complaint forum) पर अपनी शिकायत को दर्ज किया | 


Voxya Hyderabad उपभोक्ता की Dell कंप्लेंट को दूर करने में कैसे मदद की |


जब Voxya टीम को उपभोक्ता के द्वारा शिकायत मिली तो सबसे पहले शिकायत का सत्यापन किया उसके बाद उपभोक्ता के अनुरोध अनुसार Dell Company को legal team की मदद से legal notice registered post के माध्यम से किया गया | 


Legal notice भेजने के कुछ ही दिनों के बाद उपभोक्ता की शिकायत का समाधान Dell कंपनी के द्वारा कर दिया गया | उपभोक्ता को Dell International Services Pvt Ltd की तरह से दूसरा laptop प्राप्त हुआ | 


जानिए उपभोक्ता ने Voxya के विषय में क्या कहा (Know What Hyderabad Consumer Said About Voxya)




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Monday, 12 September 2022

सूरत कंज्यूमर कोर्ट ने खराब शिक्षा के दावे के लिए कोई रिफंड नहीं दिया (Surat Consumer Court - No Refund Given For Poor Education Claim)

Education Complaint


Surat Consumer Court: Surat की एक consumer court ने एक निजी स्कूल को उसकी बेटी की 'मोटी' फीस वापस करने का निर्देश देने वाली एक व्यवसायी की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में विफल रहा है |


Surat Consumer Disputes Redressal Commission ने फैसला सुनाया कि "Education Institute  Consumer Protection Act के तहत नहीं आता है" और 84,700 रुपये की वापसी के अलावा ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए 35 वर्षीय व्यवसायी की अपील को खारिज कर दिया |


Parvat Patiya क्षेत्र के व्यवसायी ने 2018 में court का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्कूल ने CBSE मानकों के अनुसार शिक्षा प्रदान नहीं की, जबकि उसने 'बहुत अधिक' शुल्क लिया | उन्होंने स्कूल पर बच्ची पर मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया |


अपील को आयोग के अध्यक्ष पीपी मेखिया और सदस्यों पूर्वी जोशी, तीर्थेश मेहता ने खारिज कर दिया |


व्यवसायी ने district education officer (DEO) से यह कहते हुए संपर्क भी किया था कि स्कूल नियमों का उल्लंघन कर छात्रों को किताबें 'बेच' रहा है | 


स्कूल के वकील श्रेयस देसाई ने तर्क दिया कि स्कूल और छात्र के बीच का रिश्ता व्यापारी और उपभोक्ता का नहीं है | अदालत ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और complaint को खारिज कर दिया | देसाई जोर देते हुए कहा स्कूल एक ट्रस्ट है कोई व्यक्ति नहीं | 


Commission ने इस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि Education Institute consumer protection act के तहत नहीं आता है |


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