Friday, 30 June 2023

Airline, travel company asked to pay ₹50k for delay in refund - Hyderabad Consumer Court (एयरलाइन, ट्रैवल कंपनी को रिफंड में देरी के लिए ₹50k का भुगतान करने को कहा गया - हैदराबाद उपभोक्ता न्यायालय)

Hyderabad Consumer Forum News


हैदराबाद (Hyderabad): एक district consumer forum ने एक airline और एक online travel portal को महामारी के दौरान उड़ानें रद्द होने के कारण हवाई किराया वापस करने में देरी के लिए 50,000 से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया है |


शिकायतकर्ता अनीता सी ने 9 मई को US की यात्रा करने के लिए 9 मार्च, 2020 को फ्लाइट टिकट बुक (flight ticket book) किया था और Expedia के माध्यम से British Airways पर 8 जून के लिए वापसी टिकट बुक किया था |


लेकिन 20 अप्रैल को airline ने उड़ान रद्द होने की जानकारी दी और रिफंड के लिए Expedia से संपर्क करने को कहा | बाद में रिफंड उनके Expedia खाते में 30 अप्रैल, 2022 की वैधता के साथ जमा किया गया, जिसे 30 सितंबर, 2023 तक वैधता को बढ़ा दिया गया |  


लेकिन 21 जनवरी, 2022 को, जब उसने US के लिए टिकट बुक करने के लिए Expedia से संपर्क किया, तो उन्होंने उसके फ्लाइट क्रेडिट (flight credit) का उपयोग करने में असमर्थता व्यक्त की और उसे British Airways से संपर्क करने के लिए कहा | हालाँकि, Airline ने उसे Expedia से संपर्क करने के लिए कहा |  


जब उसने Expedia से दोबारा संपर्क किया तो उन्होंने दावा किया कि वे रिफंड के लिए Airline के साथ काम कर रहे थे | 


नतीजतन, शिकायतकर्ता को नए टिकट के लिए दोबारा भुगतान करना पड़ा और बाद में शिकायत दर्ज (complaint file) कराई | जबकि Expedia लिखित उत्तर दाखिल करने में विफल रहा, British Airways ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यात्रा का केवल एक हिस्सा उनके माध्यम से बुक किया गया था और उन्होंने शिकायतकर्ता को धन वापसी के लिए अपने travel agent से संपर्क करने के लिए कहा था |

Hyderabad Consumer Court


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Tuesday, 27 June 2023

Ernakulam Consumer forum fines builder in Kochi for delay in handing over flat (एर्नाकुलम उपभोक्ता फोरम ने फ्लैट देने में देरी के लिए कोच्चि में बिल्डर पर जुर्माना लगाया | )

consumer complaint in kochi


एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (Ernakulam District Consumer Disputes Redressal Forum) ने एक निर्माण फर्म को समझौते के अनुसार निर्माण पूरा करने के बाद फ्लैट सौंपने में विफल रहने पर एक ग्राहक को मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये और बुकिंग के दौरान भुगतान की गई अग्रिम राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया | 


शिकायतकर्ता, Palarivattom के निवासी राजीव एमबी ने Kadavanthra में Galaxy Bridgwood में अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल पर 409 वर्ग फुट के सुपर निर्मित क्षेत्र के साथ एक apartment बुक किया था और रुपये 2,70,000 अग्रिम के रूप में भुगतान किया था |


समझौते के अनुसार, Galaxy Homes Private Limited, Kochi ने आश्वासन दिया कि 2018 तक फ्लैट का निर्माण हो जायेगा और सौंप दिया जाएगा | हालांकि, अपार्टमेंट का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका. इसलिए शिकायतकर्ता ने फर्म से फ्लैट की बुकिंग रद्द करने और 2,70,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया था क्योंकि वह संपत्ति में अधिक निवेश करने की स्थिति में नहीं था और चूंकि नोटबंदी के बाद संपत्ति का मूल्य कम हो गया था |


हालांकि, अपार्टमेंट का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, इसलिए शिकायतकर्ता ने फर्म से फ्लैट की बुकिंग रद्द करने और 2,70,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया था क्योंकि वह संपत्ति में अधिक निवेश करने की स्थिति में नहीं था और चूंकि नोटबंदी के बाद संपत्ति का मूल्य कम हो गया था | 



निर्माण कंपनी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि तीन से छह महीने के भीतर शिकायतकर्ता को अग्रिम राशि वापस कर दी जाएगी | हालाँकि, उन्होंने शिकायतकर्ता को अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की, और उसने उपभोक्ता अदालत (consumer court) का दरवाजा खटखटाया | Consumer Forum ने शिकायतकर्ता को 2,70,000 रुपये वापस करने और कार्यवाही की लागत के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया |


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोकता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत दर्ज करे:- File A Complaint Now!


Thursday, 22 June 2023

Ernakulam Consumer Forum directed the printing press to compensate the author for failure to print the book in time. (Ernakulam Consumer Forum ने प्रिंटिंग प्रेस को समय पर किताब छापने में विफलता के लिए लेखक को मुआवजा देने का निर्देश दिया | )

consumer complaint

Ernakulam में Consumer Dispute Redressal Forum ने हाल ही में एक प्रिंटिंग प्रेस को एक पुस्तक के लेखक को समय पर मुद्रित करने में विफलता के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया |


पीठ में अध्यक्ष डी.बी. बीनू  और सदस्य वी. रामचन्द्रन ने लेखक को मुआवजे के रूप में 31,460 रुपये की राशि से सम्मानित किया | 


मामले के तथ्यों के अनुसार, Theressa Offset Printers और New Indian Press ने एक कोटेशन प्रस्तुत किया था जिसमें शिकायतकर्ता को उनकी पुस्तक, History & Science of Numbers', 'Akkangalude Charithram'' के अंग्रेजी संस्करण की 500 प्रतियां 31,690 रुपये में छापने की पेशकश की गई थी | शिकायतकर्ता ने जुलाई 2016 के अंत तक वितरित की जाने वाली 'word format' में मुद्रित पुस्तकों के प्रस्ताव को स्वीकार किया था | 


शिकायत के अनुसार, विपक्षी ने अग्रिम भुगतान की मांग की और बाद में उससे कहा कि पुस्तक के 'word format' को 'page make format' में बदलना होगा | आरोप है कि इसके लिए उसने अतिरिक्त कन्वर्जन चार्ज की मांग की | 


शिकायतकर्ता ने दावा किया कि पुस्तक को Goa में Governor की उपस्थिति में एक समारोह में प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन यह उन्हें देर से सौंपी गई | इसके अलावा, उन्हें 16,460 रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो की विपासी के द्वारा शुरू में बोली गया राशि से अतरिक्त थी | 


इस प्रकार उपभोक्ता ने 16,460/- रुपये अतरिक्त लगत के साथ मानशिक पीड़ा के लिए 10,000/- रुपये और हुई कठिनाई, सेवा में कमी और विपरीत पक्ष द्वारा किए गए अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए  15,000/- रुपये  और कानूनी कार्यवाही की लगत के लिए 10,000/- रुपये की मांग की | 


Consumer Court ने कहा कि प्रेस ने अपनी सेवा पर्याप्त रूप से नहीं निभाई है |


"विपक्षी पक्ष ने शिकायतकर्ता के साथ अनुबंध के अनुसार सेवा अपर्याप्त रूप से निष्पादित की है, और इसलिए शिकायतकर्ता को वांछित सेवा प्रदान करने में विफल रहने में विपक्षी पक्ष की ओर से सेवा में कमी, लापरवाही और विफलता है, जिसके परिणामस्वरूप मानसिक पीड़ा हुई है और शिकायतकर्ता को कठिनाई और वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा |''


इस प्रकार शिकायतकर्ता को 31,460 रुपये देने का देश दिया गया और अगर यह राशि 30 दिनों नहीं अदा किया गया तो इस राशि को वसूली की तारीख तक 5.5% की दर से ब्याज लगेगा |


किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत को दर्ज करे:-
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Friday, 9 June 2023

Namakkal consumer court ने Insurance company को विधवा को 52 लाख रुपये देने का आदेश दिया |

consumer court


Namakkal district consumer disputes redressal commission (NCDRC) ने मंगलवार को एक बीमा कंपनी (Insurance company) को एक विधवा को 52 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया |


Namakkal जिले के नल्लीपलायम की 48 वर्षीय पी शिवकामी ने मार्च 2021 में NCDRC में complaint file कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके 50 वर्षीय पति पेरियासामी ने 17 जनवरी, 2021 को एक बीमा पॉलिसी ली थी | 27 जनवरी को शौचालय के फर्श पर गिरने के बाद वह बेहोश हो गया | Namakkal और Coimbatore के निजी अस्पतालों में कुछ दिनों तक उसका इलाज चला | बाद में, उन्हें आगे के इलाज के लिए Namakkal शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया | फरवरी के पहले सप्ताह में अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया था | 


शिवकामी ने मृत्यु लाभ राशि के लिए Insurance Company से संपर्क किया | उन्होंने यह कहते हुए इसका खंडन किया कि उनके पति की मृत्यु आत्महत्या से हुई थी और यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी |


उसने NCDRC में complaint file कराई | दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष वी रामराज और आयोग के सदस्य ए एस रत्नासामी ने बीमा कंपनी को शिवकामी को 52 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया |


राष्ट्रपति ने अपने फैसले में कहा कि पेरियासामी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी न कि आत्महत्या से। उन्होंने कहा, "पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया था," उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी अपने दावे का समर्थन करने के लिए दस्तावेज प्रदान करने में विफल रही कि पेरियासामी की मौत आत्महत्या से हुई थी |


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- 



Wednesday, 7 June 2023

अमृतसर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 6% ब्याज के साथ 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया | (Amritsar Consumer Forum orders insurance firm to pay Rs 2 lakh with 6% interest to complainant)



Insurance Complaints


District Consumer Disputes Redressal Forum ने एक Insurance company को निर्देश दिया है कि वह एक स्थानीय निवासी को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 2 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका Health Insurance Claim पहले खारिज कर दिया गया था |


इससे पहले, मजीठा रोड की इंदु और उनके पति राजेश कुमार ने Oriental Insurance Company के खिलाफ complaint file कराई थी कि उन्होंने कंपनी से 2 लाख रुपये की बीमा राशि के लिए आवश्यक प्रीमियम का भुगतान करके चिकित्सा बीमा खरीदा था |


शिकायतकर्ता ने कहा कि पॉलिसी 12 सितंबर, 2017 से 11 सितंबर, 2018 तक वैध थी | हालांकि, पॉलिसी खरीदने के एक महीने बाद 16 अक्टूबर, 2017 को राकेश कुमार अचानक बीमार पड़ गए |


अस्पताल में भर्ती होने के बाद, राकेश कुमार की कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई | मरीज दो हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहा और उसके इलाज पर कुल 3,41,878 रुपए खर्च किए |


हालांकि, शिकायतकर्ता के दावे को बाद में Insurance company ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रोगी ने पॉलिसी खरीदते समय अपने स्वास्थ्य के बारे में तथ्यों का खुलासा नहीं किया था |


विरोधी पक्ष ने अपने उत्तर में कहा कि रोगी की स्थिति में, हृदय की सभी प्रमुख धमनियां अवरुद्ध हैं और कंपनी की नीति के अनुसार, पहले से मौजूद बीमारियों के लिए दावा पॉलिसी के तीन साल बाद ही देय होता है। इसमें कहा गया है कि इस मामले में पॉलिसी सिर्फ एक महीने पुरानी है |


शिकायतकर्ता गौरव अरोड़ा और हिमांशु अरोड़ा के कानूनी सलाहकार (Legal counsels) ने कहा कि बीमा पॉलिसी (insurance policy) जारी करने से पहले, बीमा कंपनी (insurance company) के पैनलबद्ध डॉक्टर ने बीमाधारक की चिकित्सकीय जांच की और वर्तमान मामले में, विरोधी पक्ष के पैनलबद्ध डॉक्टरों ने पहले से मौजूद किसी भी बीमारी की सूचना नहीं दी थी |


दलीलें सुनने के बाद Consumer Forum ने कहा कि Insurance company का यह कर्तव्य है कि वह पॉलिसी जारी करने से पहले बीमाधारक के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करे | इसने आगे कहा कि दावे के खंडन का कारण चिकित्सा साक्ष्य पर आधारित नहीं था | इसमें कहा गया है कि इस तरह शिकायतकर्ता 2 लाख रुपये की बीमा राशि का हकदार है |

Online Consumer Complaint Forum India

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