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Thursday, 25 March 2021

Bangaluru consumer court directed bank to refund 382 with interest along with Rs.3000 as a compensation (बेंगलुरु के सीनियर सिटीजन ने अतिरिक्त पैसे लेने के लिए बैंक पर किया मुकदमा, जीते 3,000 रुपये)

Bangalore Consumer Court


Bangaluru (बेंगलुरु
): अपने Debit Card के जरिए ईंधन खरीद के लिए पल्ला झाड़ते हुए Bangalore के 65 वर्षीय व्यक्ति ने अपने बैंक को एक उपभोक्ता अदालत (Bangalore Consumer Court) में ले गया, जिसने Consumer Court ने आदेश दिया गया कि उसे काटे गए अतरिक्त 382 रुपये को वापस करने के साथ 3,000 रुपये का भुगतान मुआवजे के रूप करे |


Nagarabhavi के प्रसाद केपी अपने Debit Card का इस्तेमाल करते हुए अपने वाहन को टैंक भरवाते थे  | रिटायर्ड बैंकर ने 24 अप्रैल, 2014 से 6 जुलाई, 2015 के बीच अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच की और पाया कि ईंधन खरीद के लिए उनके खाते से 521 रुपये का कमीशन डेबिट किया गया | जबकि ईंधन की वास्तविक लागत petrol bunk में बताई गई थी, लेकिन उसके खाते से ज्यादा पैसे काटे गए थे | 


प्रसाद ने पाया कि RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टिप या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (बिक्री के बिंदु पर नहीं दिखाया गया) के रूप में एकत्र किए गए अतिरिक्त शुल्क 2,000 रुपये तक मूल्य के लिए लेनदेन राशि के 0.75% से अधिक नहीं होंगे और 2,000 रुपये से अधिक मूल्य के लिए लेनदेन राशि का 1% होगा | दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि उपभोक्ता अतिरिक्त शुल्क वहन करने के लिए सहमत हो, तो उसे ईंधन खरीद के दौरान लेन-देन के साथ आगे बढ़ना चाहिए |


चूंकि प्रसाद अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने बैंक से अप्रैल 2014 से जुलाई 2015 तक अतिरिक्त 382 रुपये वापस करने का अनुरोध किया | बैंक के ऐसा न करने पर उन्होंने 16 मार्च 2018 को Bengaluru rural and urban 1st additional district consumer disputes redressal से संपर्क कर बैंक के चेयरमैन व एमडी व अपनी शाखा के सहायक महाप्रबंधक के खिलाफ शिकायत की, जहां उनका खाता था |


प्रसाद ने खुद अपना केस लड़ा, जबकि बैंक के वकील ने कहा कि यह झूठा, तुच्छ और उत्तरदाई है जिसे खारिज किया जाना चाहिए है | उन्होंने कहा कि ईंधन भरने के आरोप पर टैक्स के साथ ग्राहक के खाते से पैसे डेबिट किए गए | कार्ड को दूसरे बैंक की पीओएस मशीन में स्वाइप किया गया और उसके नियम और शर्तों के अनुसार 382 रुपये डेबिट किए गए | औद्योगिक अभ्यास के अनुसार, कुछ व्यापारी कार्ड धारकों को एमडीआर या टिप शुल्क देते हैं और ईंधन उद्योग इसका पालन करता है | उन्होंने दलील दी, चूंकि टिप शुल्क बैंक द्वारा दावा किया गया था जिसका POS मशीन इस्तेमाल किया गया था, इसलिए उनकी ग्राहक के बैंक द्वारा कोई कमी नहीं थी | 


न्यायाधीशों ने कहा कि RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार POS और Debit Card सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापारी और बैंक टिप शुल्क लगा सकते हैं | लेकिन यह उन ग्राहकों को नहीं बताया जाता जिनके कार्ड पीओएस मशीनों में स्वाइप किए जाते हैं | यहां तक कि Petrol Bunk के अधिकारी भी ग्राहकों को सूचित नहीं करते कि उनके खाते से सर्विस चार्ज काट लिया जाएगा | जब ग्राहकों को लेन-देन का विवरण मिलता है, तभी उन्हें पता चल जाता है कि पेट्रोल या डीजल की वास्तविक लागत से अधिक राशि काटी गई है |


प्रसाद के मामले में, यह स्पष्ट है कि RBI द्वारा अनुमत निर्धारित प्रतिशत से अधिक धन उनके खाते से काटा गया था, न्यायाधीशों ने कहा कि यह सेवा की कमी है | ग्राहक के अनुरोधों के बावजूद बैंक ने वसूले गए अतिरिक्त पैसे वापस करने से इनकार कर दिया था | 

 

26 फरवरी, 2021 को Consumer Court ने बैंक से कहा कि वह ग्राहक को 382 रुपये ब्याज के साथ वापस करे साथ ही, 1 ,000 रुपये हर्जाने के रूप में,  1000 रुपये नुकसान भरपाई के लिए, और 1000 रुपये कानूनी लागत के लिए भुगतान आदेश के 30 दिनों के भीतर करे |

अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: - Submit Complaint Online Now!


Are you looking for a solution to consumer complaints then File a complaint at Voxya online consumer forum, trusted by 75,000+ consumers across India.


content source: TOI

 


Monday, 27 February 2017

5 मिनट में अपनी शिकायत Voxya ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम में दर्ज करे (File Consumer Complaint online Just in 5 Minutes)

Consumer Complaint Forum

आजकल धोखाधड़ी की शिकायते  काफी सामने आ रही, और अधिकतर लोग तब अधिक परेशान होते है जब उचित दाम लगाने के बाद उनके उपयोग की उचित वस्तु नही मिल पति है | अक्सर लोग ऑनलाइन जा कर सामान को खरीदते है पर जब वो उनके पास पहुचता है तो  वास्तव में वो सामान नही चाहिए होता है क्योकि वो ऑनलाइन दिखाए गए सामान से भिन्न होता, ख़राब होता है या फिर उचित गुड़वक्ता से भरपुर नही होता है और उपभोक्ता उस सामान को वापस करना चाहते है, बदलना चाहते है या फिर अपने द्वारा लगाए गए पैसे को वापस चाहते है | इस लिए वो कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करते है, मेल करते है पर अक्सर कोई जवाब न मिलने पर उपभोक्ता काफी परेशान हो जाते है | इस समस्या को दूर करने के लिए वो कहा जाये ये सवाल उनके मन में उतने लगते है |

अगर आपको भी लगता है की आपके साथ भी धोखायदि हुई है तो में आपकी बता दू कि आप अपनी शिकयत सिर्फ ५ मिनट में  Voxya, (Consumer Complaint Forum Online) ऑनलाइन उपभोक्ता शिकयत मंच के द्वारा कर सकते है | ये उपभोक्ता फोरम आपको उचित मुआवजा, आपके सामान को बदलवाने, और आपके पैसे को वापस पाने में सहायत कर सकता है | किसी भी राज्य का कोई भी उपभोक्ता ऑनलाइन कांसुमेर फोरम में अपनी शिकयत दर्ज करे और जल्दसे जल्द अपनी समस्या को दूर करे |

अब जानते है कैसे हम ५ मिनट में अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते है |
  • सबसे पहले आपके वोक्सय.कॉम पर जाइये |
  • वहाँ पर जाकर आप "File a Complaint" बटन पर क्लिक करे और जहा आपको एक फॉर्म मिलेगा |
  • उस फॉर्म में आप अपनी शिकयत को लिखे और दर्ज करे और फिर दुसरे चरण कि तरफ बढे |
  • वहाँ आप अपनी अकाउंट Voxya, Consumer Complaint Forum (उपभोक्ता शिकयत मंच) में खोलने के लिए कुछ जानकारियो को भरे या फिर फेसबुक को ओपन करके फेसबुक द्वारा लॉगिन करे  और तीसरे चरण कि तरफ बढे |
  • तीसरे चरण में  आप अपनी समस्या को किस तरह सुलझाना चाहते है उस ऑप्शन पर क्लिक करके और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी शिकयत को दर्ज करे |

consumer complaint online


दिए गए विडियो को देखे और जाने कैसे वोक्सय कांसुमेर फोरम में शिकायत ( File Consumer Complaint ) दर्ज करे |


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