आपकी मेहनत से पैसे आपके पास आते है | जब आप बाजार से किसी वस्तु को खरीदते है तो दरअसल आप अपनी मेहनत के बदले वह वस्तु खरीद रहे होते है | अगर आप चाहते है की आपकी मेहनत के कमाई व्यर्थ न जाये तो आपको काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी | माना की बाजार मुनाफे पर चलता है पर, आजकल अधिक मुनाफे के चक्कर में दुकानदार, कंपनी, डीलर या सर्विस प्रवाइडर्स आपको धोखा दे सकते हैं और धोखा भी दे रहे है जिनसे आप अनजान है | हो सकता हो आपको अधिक मूल्य में भी अच्छी चीज़ न मिल पाए या भी हो सकता है खरीद हुआ वस्तु ख़राब निकल जाये या उसमे कोई कमी निकल जाये जिसके वजह से आप उस वस्तु का उपयोग नही क्र पाए. तो आप खामोश क्यों रहे आपको चुप नही बैठना चाहिए यह आपका मौलिक अधिकार है की आपको उचित न्याय मिले|
डेल्ही (Delhi) में आज कल ऐसे कैसे तो रोज देखने को मिल रहे है जहाँ पर हर उपभोक्ता उचित न्याय और छतिपूर्ति के लिए भटक रहा है | आपके मन में यही सवाल उठ रहा होंगे का कहा करे इसकी शिकायत डेल्ही में (Where to
file consumer complaint in Delhi)
आप ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम या भी डेल्ही उपभोक्ता कोर्ट में दुकानदार , मैन्युफेक्चर्र , डीलर या फिर सर्विस प्रवाइडर के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।
कौन कर सकता है शिकायत ?
1. पीड़ित कंस्यूमर (The Victim Consumer)
2. कोई फर्म , भले ही यह रजिस्टर्ड न हो (Any firm, either it is register or not)
3. कोई भी व्यक्ति , भले ही वह खुद पीड़ित न हुआ हो (Any perosn can file a complaint insted he is not victim)
4. को-ऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों को कोई भी समूह (Group of people or co-operative society)
5. कंस्यूमर की मौत हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस (After a death of consumer the heir can file a complaint)
आपको शिकायत के साथ डॉक्युमनेट्स की कॉपी भी देनी होंगी जो आपका समर्थन करे | इसमें कैश मेमो, रसीद, अग्रीमेंट्स वैगरह शामिल है |
डेल्ही उपभोक्ता फोरम (Delhi Consumer Forum) में शिकायत की तीन कॉपी जमा करनी पड़ती है | जिसमे एक कॉपी आपके विरोधी पार्टी के लिए होती है | उपभोक्ता खुद ही या किसी वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज क्र सकता है | शिकयत करने के साथ साथ पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करना पड़ता है | डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर प्रेजिडंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में बनेगा। उपभोक्ता कई प्रकार से पीड़ित हो सकता है इस लिए हर मामले के फीस अलग अलग होती है |
आपको शिकायत के साथ डॉक्युमनेट्स की कॉपी भी देनी होंगी जो आपका समर्थन करे | इसमें कैश मेमो, रसीद, अग्रीमेंट्स वैगरह शामिल है | डेल्ही कांसुमेर फोरम में शिकायत की तीन कॉपी जमा करनी पड़ती है | जिसमे एक कॉपी आपके विरोधी पार्टी के लिए होती है | उपभोक्ता खुद ही या किसी वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज क्र सकता है | शिकयत करने के साथ साथ पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करना पड़ता है | डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर प्रेजिडंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में बनेगा। उपभोक्ता कई प्रकार से पीड़ित हो सकता है इस लिए हर मामले के फीस अलग अलग होती है |
कहां करें शिकायत? (Where to file a Complaint?)
अगर आपकी शिकायत 20 लाख रुपये या उससे कम की है तो आप Delhi District consumer court में क्र सकते है | यदि आपकी शिकायत20 लाख रुपये से ज्यादा और एक करोड़ रुपये से कम की है तो आप Delhi State consumer court में कर सकते है | यदि आपकी एक करोड़ रुपये से ज्यादा के शिकायत है तो आपके मामलो की सुनवाई Delhi National consumer court में होंगी |
डेल्ही कंस्यूमर फोरम में एक फाइलिंग काउंटर होता है, जहां सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक शिकायत दाखिल की जा सकती है।
उपभोक्ता फोरम (Delhi Consumer Forum) में शिकयत दर्ज करने की फीसः
- एक लाख रुपये तक के मामले के लिए – 100 रुपये
- एक लाख से 5 लाख रुपये तक के मामले के लिए – 200 रुपये
- 10 लाख रुपये तक के मामले के लिए – 400 रुपये
- 20 लाख रुपये तक के मामले के लिए – 500 रुपये
- 50 लाख रुपये तक के मामले के लिए – 2000 रुपये
- एक करोड़ रुपये तक के मामले के लिए – 4000 रुपये
डेल्ही उपभोक्ता फोरम (Delhi Consumer Forum) या
डेल्ही उपभोक्ता कोर्ट (Delhi Consumer Court) पते के जानकारी आपको वोक्सय उपभोक्ता फोरम से ली जा सकती है |