Wednesday, 12 July 2023

उपभोक्ता अदालत ने दोषपूर्ण ऑपरेशन के लिए 2 डॉक्टरों, निजी नर्सिंग होम पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया | (Sambalpur Consumer Court Imposes Rs 80 lakh fine on 2 doctors, private nursing home for faulty operation)

Sambalpur Consumer Court Case at Voxya Consumer Forum


सम्बलपुर 
(Sambalpur): Sambalpur की एक consumer court ने एक मरीज के गलत ऑपरेशन के लिए दो डॉक्टरों और एक निजी नर्सिंग होम पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसके कारण उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी |


Sambalpur के Modipara के सुमित दाश उस समय दुर्घटना का शिकार हो गए जब वह Sambalpur से Burla जा रहे थे | उनके दाहिने पैर, पांव और दाहिने हाथ में कई फ्रैक्चर हुए | उन्हें तुरंत इलाज के लिए Burla के VIMSAR अस्पताल ले जाया गया |


सूरज जैन ने कथित तौर पर घायल व्यक्ति के परिवार को उसे surgery के लिए एक private hospital में स्थानांतरित करने की सलाह दी | डॉक्टर के आदेश के अनुसार, मरीज को निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उसकी 12 दिनों तक सर्जरी हुई और 1.26 लाख रुपये खर्च करने पड़े |


टाइटेनियम प्रत्यारोपण (titanium implants) के आग्रह के बावजूद, सर्जनों ने कथित तौर पर स्टेनलेस स्टील (stainless steel) लगाया | इससे उनके दाहिने टखने में दर्द होने लगा और मवाद बनने का संकेत मिला |


आख़िरकार उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें असहनीय दर्द सहना पड़ा| इसलिए, पीड़ित ने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया, जिसने पुष्टि की कि संक्रमण स्टेनलेस स्टील इम्प्लांट (stainless steel implant) के कारण हुआ था |


बाद में, पीड़ित को Vishakhapatnam के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में कार्यालय में शामिल होने में असमर्थ होने के कारण उसकी नौकरी चली गई |


मामले की सुनवाई करते हुए consumer court ने डॉक्टरों को इलाज खर्च के लिए 2.41 लाख रुपये और कमाई के नुकसान के लिए 16 लाख रुपये देने का निर्देश दिया | 





Doctor, nursing home के साथ संयुक्त रूप से प्रत्येक पीड़ित को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं और अदालत के आदेश के एक महीने के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, वे 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं | दाखिल करने की तारीख से वसूली तक |


इस बीच, private hospital के मालिक के वकील ने बताया कि वे फैसले के खिलाफ Odisha State Consumer Disputes Redressal Commission का रुख करेंगे |


Odisha consumer forum case

किसी भी उपभोक्ता शिकायत के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत को दर्ज करे: File A Complaint in Consumer Court Now!


Thursday, 6 July 2023

Kerala High Court Judge की 5 साल पुरानी शिकायत पर Consumer Court ने Qatar Airways पर 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Consumer Court News in Hindi


Consumer Court ने फैसला सुनाया कि वैध बोर्डिंग पास रखने वाले यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति न देना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है |


Kerala High Court के न्यायाधीश बेचू कुरियन थॉमस द्वारा वैध टिकट होने के बावजूद उन्हें और उनके दोस्तों को विमान से उतारने के खिलाफ दायर पांच साल पुरानी शिकायत पर Consumer Court ने Qatar Airways पर 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया | 


Consumer Court ने शिकायतकर्ता को सेवा में कमी और विपरीत पक्षों द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण हुई मानसिक पीड़ा, कठिनाई और शारीरिक तनाव के लिए मुआवजे के रूप में 7 लाख रुपये की राशि के अलावा कार्यवाही की लागत के लिए 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया |


54 वर्षीय न्यायाधीश, जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पूर्व न्यायाधीश के.टी. के पुत्र हैं | थॉमस और उनका मामला न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से दो साल पहले 2018 में यहां consumer Commission के समक्ष दायर किया गया था | उनका मामला Qatar Airways के खिलाफ था जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ यात्रा की वास्तविक तारीख से कई महीने पहले टिकट बुक किए थे | 


लेकिन जब वे यहां से Scotland के रास्ते कतर पहुंचे, तो उन्हें उतार दिया गया क्योंकि Edinburgh की उड़ान ओवरबुक हो गई थी | उन्हें होटल में आवास दिया गया और समूह को 250 अमेरिकी डॉलर का वाउचर दिया गया और अगले दिन Edinburgh की उड़ान में बिठाया गया |


घर लौटने के बाद, थॉमस ने मुआवजे का दावा करते हुए Qatar Airways को legal notice भेजा लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और बाद में उन्होंने Ernakulam district commission से संपर्क कर 10 लाख रुपये का मुआवजा की मांग की | अंततः Consumer Court ने 30 दिसंबर, 2022 को जस्टिस थॉमस के आवेदन को अनुमति दे दी |


Consumer Court ने फैसला सुनाया कि वैध बोर्डिंग पास रखने वाले यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति न देना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है | Consumer Court ने Airline पर कुल 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा |


Voxya Consumer Complaint Forum in India

अगर आपकी किसी भी की उपभोकता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत को दर्ज करे:- File A Complaint Now!


Monday, 3 July 2023

हैदराबाद उपभोक्ता न्यायालय ने मेकमाईट्रिप को 3,128 रुपये प्रतिपूर्ति करने और सेवा में कमी के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया (Hyderabad Consumer Court Ordered MakeMyTrip To Reimburse Rs 3,128 and Compensate for deficiency in service)

Hyderabad Consumer Court

District Consumer Disputes Redressal Commission ने MakeMyTrip को 3,128 रुपये की प्रतिपूर्ति करने और Hyderabad निवासी को सेवा में कमी के लिए 1,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया |


Nagaram के मूल निवासी मूलपुर एडम ने Christmas का जश्न मनाने के लिए अपने और अपनी बहन मूलपुर रोज़ी के लिए गोवा के लिए दो ऑनलाइन बस टिकट (two online bus tickets) खरीदे थे | एडम ने 25 दिसंबर, 2021 को वापसी यात्रा के लिए Mahi Trans Solutions travels के माध्यम से अपने फोन पर MakeMyTrip app के माध्यम से Goa से Hyderabad के लिए 3,128 रुपये में दो ऑनलाइन बस टिकट (two online bus tickets) बुक किए | 



बस समन्वयक ने उन्हें सूचित किया कि तकनीकी समस्या के कारण उनकी बस रद्द कर दी गई है | उन्होंने लगभग चार घंटे की देरी के बाद Dakshi Travels से एक प्रतिस्थापन बस की व्यवस्था की थी | 26 दिसंबर 2021 को सुबह करीब 7 बजे एक बैकअप बस Karnataka राज्य के Lokapur पहुंची, लेकिन वह भी खराब हो गई, बस चालक और क्लीनर ने एडम को सूचित किया कि यदि संभव हो तो वे वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करेंगे | 



लगभग 12:00 बजे, बस चालक और क्लीनर दोनों अप्रत्याशित रूप से बस छोड़कर बिना किसी को सूचित किए या कोई अतिरिक्त व्यवस्था किए स्थान से भाग गए | 


शिकायतकर्ता और उसकी बहन ने Hyderabad के लिए एक स्थानीय बस ली और 17 घंटे की यात्रा के बाद 27 दिसंबर, 2021 को सुबह 7 बजे Hyderabad पहुंचे। बस ट्रैवल्स और MakeMyTrip की लापरवाही के कारण एडम और रोज़ी दोनों को अपनी यात्रा के दौरान काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा |


MakeMyTrip के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- File MakeMyTrip Complaint Now!


Hyderabad पहुंचने के बाद, एडम ने बुकिंग राशि का रिफंड पाने के लिए MakeMyTrip customer care से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली | 20 जुलाई, 2022 को, शिकायतकर्ता ने travels और MakeMyTrip दोनों को ई-मेल करके MakeMyTrip और travels दोनों से अपर्याप्त बस सेवाओं के कारण उसे और उसकी बहन को हुई असुविधा के बारे में ईमेल किया और 3,128 रुपये रिफंड का अनुरोध किया |


एडम ने उन्हें पैसे वापस करने का अनुरोध करते हुए कई बार फोन किया, लेकिन उन्हें कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली | Goa से Hyderabad तक बस सेवा प्रदान करने में कई ई-मेल और फोन कॉल का जवाब देने में MakeMyTrip और travels की विफलता न केवल सेवा में कमी है, बल्कि अनुचित व्यापार व्यवहार भी है |



MakeMyTrip द्वारा प्रदान की गई खराब बस सेवा और बस यात्रा के कारण एडम और उनके परिवार के सदस्यों को काफी असुविधा, कठिनाई और भावनात्मक पीड़ा का अनुभव हुआ | इसलिए, एडम ने उपभोक्ता फोरम (consumer Court) के माध्यम से उचित निवारण की मांग की |


MakeMyTrip ने एक लिखित याचिका दायर कर कहा कि एडम ने 25 दिसंबर, 2021 की यात्रा के लिए Goa से Hyderabad की दो बस टिकटें 2998 रुपये (करों को छोड़कर) में खरीदी थीं | उन्होंने दावा किया कि एडम को निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पहले सूचित किया गया था कि तकनीकी कठिनाइयों के कारण बस रद्द कर दी गई थी |


MakeMyTrip के अनुसार, हालांकि, एडम ने bus ticket रद्द करने से इनकार कर दिया और travel agency द्वारा बुक की गई वैकल्पिक बस लेने पर जोर दिया | एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण, बस के कई सेंसर डिस्कनेक्ट हो गए और संचालन बंद हो गया, और वैकल्पिक वाहन यात्रा की शुरुआत से लगभग 400 किलोमीटर पार करने के बाद खराब हो गया | 


MakeMyTrip के अनुसार, आधी रात के बाद का समय था, इसलिए विकल्प की व्यवस्था करने में लगभग दो घंटे लग गए, जिसके बारे में एडम और उसकी बहन को सूचित किया गया |


हालाँकि, एडम अड़े रहे और उन्हें दिए गए समय का इंतजार करने से इनकार कर दिया, इसके बजाय राज्य सरकार की बस में चढ़ गए और वहां से चले गए | हालाँकि, MakeMyTrip ने कहा कि ग्राहक-केंद्रित फर्म के रूप में, उन्होंने पहले एडम के पैसे का 55 प्रतिशत वापस कर दिया था |


उन्होंने अतिरिक्त रूप से कहा कि वे शिकायतकर्ता जैसे अंतिम उपयोगकर्ताओं और "Mahi Trans Solutions" जैसे सेवा प्रदाताओं के बीच केवल एक मध्यस्थ थे और शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि उस विशेष सेवा प्रदाता को दे दी गई थी जिसके साथ एडम ने टिकट खरीदने का विकल्प चुना था |


उन्होंने दावा किया कि उनका संगठन bus bookings के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है और वे बस के समय पर प्रस्थान या आगमन में शामिल नहीं थे या इसके लिए उत्तरदायी नहीं थे |


आरोपों का खंडन करते हुए, MakeMyTrip ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी ओर से कोई अनुचित व्यापार व्यवहार या सेवा में कमी नहीं थी। उन्होंने आगे दावा किया कि एडम के आरोप बिल्कुल झूठे और भ्रामक थे | 



Hyderabad Consumer Court ने कहा कि MakeMyTrip को एडम को बस रद्द होने के बारे में पहले से सूचित करना चाहिए था, और वह अपने ग्राहक को तुलनीय सर्वोत्तम विकल्प देने या बुकिंग मूल्य वापस करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगी |  Consumer Court ने कहा कि बस रद्द होने के संबंध में जानकारी देना मेकमाईट्रिप की जिम्मेदारी और दायित्व है | 



Consumer Court ने MakeMyTrip के लिखित बयान पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एडम को निर्धारित बोर्डिंग समय से चार घंटे पहले बस रद्द होने के बारे में सचेत किया था और तकनीकी चिंताओं के कारण यात्रा रद्द कर दी गई थी |


हालाँकि, एडम ने बस टिकट रद्द करने से इनकार कर दिया और ट्रैवल एजेंसी द्वारा व्यवस्थित वैकल्पिक बस लेने पर जोर दिया | हालाँकि, MakeMyTrip ने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ दाखिल नहीं कर पाया |



Hyderabad Consumer Court ने यह भी कहा कि MakeMyTrip ने लिखित रूप में दावा किया है कि "ग्राहक-केंद्रित संगठन के रूप में किसी भी दायित्व को स्वीकार किए बिना, उन्होंने पहले ही एडम को 55 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति कर दी थी, लेकिन वे रिफंड का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करने में सक्षम नहीं थे |" जबकि शिकायतकर्ता को भुगतान की गई वापसी के लिए विपरीत पक्ष में खड़ा था उसे किसी भी प्रकार की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी | 


सभी तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद, consumer Court  ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, यह स्थापित करते हुए कि MakeMyTrip पर्याप्त सेवा प्रदान करने में विफल रही। Consumer Court ने यह भी कहा कि शिकायत में bus travels के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है |


इसलिए, Hyderabad Consumer Court ने MakeMyTrip को भुगतान होने तक 3,128 रुपये और नौ प्रतिशत ब्याज वापस करने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजे और मुकदमे की लागत के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया |


Hyderabad Consumer Court


अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसजे समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत को दर्ज करे:- File A Complaint Now!


Friday, 30 June 2023

Airline, travel company asked to pay ₹50k for delay in refund - Hyderabad Consumer Court (एयरलाइन, ट्रैवल कंपनी को रिफंड में देरी के लिए ₹50k का भुगतान करने को कहा गया - हैदराबाद उपभोक्ता न्यायालय)

Hyderabad Consumer Forum News


हैदराबाद (Hyderabad): एक district consumer forum ने एक airline और एक online travel portal को महामारी के दौरान उड़ानें रद्द होने के कारण हवाई किराया वापस करने में देरी के लिए 50,000 से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया है |


शिकायतकर्ता अनीता सी ने 9 मई को US की यात्रा करने के लिए 9 मार्च, 2020 को फ्लाइट टिकट बुक (flight ticket book) किया था और Expedia के माध्यम से British Airways पर 8 जून के लिए वापसी टिकट बुक किया था |


लेकिन 20 अप्रैल को airline ने उड़ान रद्द होने की जानकारी दी और रिफंड के लिए Expedia से संपर्क करने को कहा | बाद में रिफंड उनके Expedia खाते में 30 अप्रैल, 2022 की वैधता के साथ जमा किया गया, जिसे 30 सितंबर, 2023 तक वैधता को बढ़ा दिया गया |  


लेकिन 21 जनवरी, 2022 को, जब उसने US के लिए टिकट बुक करने के लिए Expedia से संपर्क किया, तो उन्होंने उसके फ्लाइट क्रेडिट (flight credit) का उपयोग करने में असमर्थता व्यक्त की और उसे British Airways से संपर्क करने के लिए कहा | हालाँकि, Airline ने उसे Expedia से संपर्क करने के लिए कहा |  


जब उसने Expedia से दोबारा संपर्क किया तो उन्होंने दावा किया कि वे रिफंड के लिए Airline के साथ काम कर रहे थे | 


नतीजतन, शिकायतकर्ता को नए टिकट के लिए दोबारा भुगतान करना पड़ा और बाद में शिकायत दर्ज (complaint file) कराई | जबकि Expedia लिखित उत्तर दाखिल करने में विफल रहा, British Airways ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यात्रा का केवल एक हिस्सा उनके माध्यम से बुक किया गया था और उन्होंने शिकायतकर्ता को धन वापसी के लिए अपने travel agent से संपर्क करने के लिए कहा था |

Hyderabad Consumer Court


अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके शिकायत दर्ज करे:- File A Complaint Now!


Tuesday, 27 June 2023

Ernakulam Consumer forum fines builder in Kochi for delay in handing over flat (एर्नाकुलम उपभोक्ता फोरम ने फ्लैट देने में देरी के लिए कोच्चि में बिल्डर पर जुर्माना लगाया | )

consumer complaint in kochi


एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (Ernakulam District Consumer Disputes Redressal Forum) ने एक निर्माण फर्म को समझौते के अनुसार निर्माण पूरा करने के बाद फ्लैट सौंपने में विफल रहने पर एक ग्राहक को मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये और बुकिंग के दौरान भुगतान की गई अग्रिम राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया | 


शिकायतकर्ता, Palarivattom के निवासी राजीव एमबी ने Kadavanthra में Galaxy Bridgwood में अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल पर 409 वर्ग फुट के सुपर निर्मित क्षेत्र के साथ एक apartment बुक किया था और रुपये 2,70,000 अग्रिम के रूप में भुगतान किया था |


समझौते के अनुसार, Galaxy Homes Private Limited, Kochi ने आश्वासन दिया कि 2018 तक फ्लैट का निर्माण हो जायेगा और सौंप दिया जाएगा | हालांकि, अपार्टमेंट का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका. इसलिए शिकायतकर्ता ने फर्म से फ्लैट की बुकिंग रद्द करने और 2,70,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया था क्योंकि वह संपत्ति में अधिक निवेश करने की स्थिति में नहीं था और चूंकि नोटबंदी के बाद संपत्ति का मूल्य कम हो गया था |


हालांकि, अपार्टमेंट का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, इसलिए शिकायतकर्ता ने फर्म से फ्लैट की बुकिंग रद्द करने और 2,70,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया था क्योंकि वह संपत्ति में अधिक निवेश करने की स्थिति में नहीं था और चूंकि नोटबंदी के बाद संपत्ति का मूल्य कम हो गया था | 



निर्माण कंपनी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि तीन से छह महीने के भीतर शिकायतकर्ता को अग्रिम राशि वापस कर दी जाएगी | हालाँकि, उन्होंने शिकायतकर्ता को अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की, और उसने उपभोक्ता अदालत (consumer court) का दरवाजा खटखटाया | Consumer Forum ने शिकायतकर्ता को 2,70,000 रुपये वापस करने और कार्यवाही की लागत के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया |


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोकता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत दर्ज करे:- File A Complaint Now!


Thursday, 22 June 2023

Ernakulam Consumer Forum directed the printing press to compensate the author for failure to print the book in time. (Ernakulam Consumer Forum ने प्रिंटिंग प्रेस को समय पर किताब छापने में विफलता के लिए लेखक को मुआवजा देने का निर्देश दिया | )

consumer complaint

Ernakulam में Consumer Dispute Redressal Forum ने हाल ही में एक प्रिंटिंग प्रेस को एक पुस्तक के लेखक को समय पर मुद्रित करने में विफलता के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया |


पीठ में अध्यक्ष डी.बी. बीनू  और सदस्य वी. रामचन्द्रन ने लेखक को मुआवजे के रूप में 31,460 रुपये की राशि से सम्मानित किया | 


मामले के तथ्यों के अनुसार, Theressa Offset Printers और New Indian Press ने एक कोटेशन प्रस्तुत किया था जिसमें शिकायतकर्ता को उनकी पुस्तक, History & Science of Numbers', 'Akkangalude Charithram'' के अंग्रेजी संस्करण की 500 प्रतियां 31,690 रुपये में छापने की पेशकश की गई थी | शिकायतकर्ता ने जुलाई 2016 के अंत तक वितरित की जाने वाली 'word format' में मुद्रित पुस्तकों के प्रस्ताव को स्वीकार किया था | 


शिकायत के अनुसार, विपक्षी ने अग्रिम भुगतान की मांग की और बाद में उससे कहा कि पुस्तक के 'word format' को 'page make format' में बदलना होगा | आरोप है कि इसके लिए उसने अतिरिक्त कन्वर्जन चार्ज की मांग की | 


शिकायतकर्ता ने दावा किया कि पुस्तक को Goa में Governor की उपस्थिति में एक समारोह में प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन यह उन्हें देर से सौंपी गई | इसके अलावा, उन्हें 16,460 रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो की विपासी के द्वारा शुरू में बोली गया राशि से अतरिक्त थी | 


इस प्रकार उपभोक्ता ने 16,460/- रुपये अतरिक्त लगत के साथ मानशिक पीड़ा के लिए 10,000/- रुपये और हुई कठिनाई, सेवा में कमी और विपरीत पक्ष द्वारा किए गए अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए  15,000/- रुपये  और कानूनी कार्यवाही की लगत के लिए 10,000/- रुपये की मांग की | 


Consumer Court ने कहा कि प्रेस ने अपनी सेवा पर्याप्त रूप से नहीं निभाई है |


"विपक्षी पक्ष ने शिकायतकर्ता के साथ अनुबंध के अनुसार सेवा अपर्याप्त रूप से निष्पादित की है, और इसलिए शिकायतकर्ता को वांछित सेवा प्रदान करने में विफल रहने में विपक्षी पक्ष की ओर से सेवा में कमी, लापरवाही और विफलता है, जिसके परिणामस्वरूप मानसिक पीड़ा हुई है और शिकायतकर्ता को कठिनाई और वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा |''


इस प्रकार शिकायतकर्ता को 31,460 रुपये देने का देश दिया गया और अगर यह राशि 30 दिनों नहीं अदा किया गया तो इस राशि को वसूली की तारीख तक 5.5% की दर से ब्याज लगेगा |


किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत को दर्ज करे:-
File A Complaint Now!
 


Friday, 9 June 2023

Namakkal consumer court ने Insurance company को विधवा को 52 लाख रुपये देने का आदेश दिया |

consumer court


Namakkal district consumer disputes redressal commission (NCDRC) ने मंगलवार को एक बीमा कंपनी (Insurance company) को एक विधवा को 52 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया |


Namakkal जिले के नल्लीपलायम की 48 वर्षीय पी शिवकामी ने मार्च 2021 में NCDRC में complaint file कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके 50 वर्षीय पति पेरियासामी ने 17 जनवरी, 2021 को एक बीमा पॉलिसी ली थी | 27 जनवरी को शौचालय के फर्श पर गिरने के बाद वह बेहोश हो गया | Namakkal और Coimbatore के निजी अस्पतालों में कुछ दिनों तक उसका इलाज चला | बाद में, उन्हें आगे के इलाज के लिए Namakkal शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया | फरवरी के पहले सप्ताह में अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया था | 


शिवकामी ने मृत्यु लाभ राशि के लिए Insurance Company से संपर्क किया | उन्होंने यह कहते हुए इसका खंडन किया कि उनके पति की मृत्यु आत्महत्या से हुई थी और यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी |


उसने NCDRC में complaint file कराई | दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष वी रामराज और आयोग के सदस्य ए एस रत्नासामी ने बीमा कंपनी को शिवकामी को 52 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया |


राष्ट्रपति ने अपने फैसले में कहा कि पेरियासामी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी न कि आत्महत्या से। उन्होंने कहा, "पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया था," उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी अपने दावे का समर्थन करने के लिए दस्तावेज प्रदान करने में विफल रही कि पेरियासामी की मौत आत्महत्या से हुई थी |


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- 



Wednesday, 7 June 2023

अमृतसर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 6% ब्याज के साथ 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया | (Amritsar Consumer Forum orders insurance firm to pay Rs 2 lakh with 6% interest to complainant)



Insurance Complaints


District Consumer Disputes Redressal Forum ने एक Insurance company को निर्देश दिया है कि वह एक स्थानीय निवासी को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 2 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका Health Insurance Claim पहले खारिज कर दिया गया था |


इससे पहले, मजीठा रोड की इंदु और उनके पति राजेश कुमार ने Oriental Insurance Company के खिलाफ complaint file कराई थी कि उन्होंने कंपनी से 2 लाख रुपये की बीमा राशि के लिए आवश्यक प्रीमियम का भुगतान करके चिकित्सा बीमा खरीदा था |


शिकायतकर्ता ने कहा कि पॉलिसी 12 सितंबर, 2017 से 11 सितंबर, 2018 तक वैध थी | हालांकि, पॉलिसी खरीदने के एक महीने बाद 16 अक्टूबर, 2017 को राकेश कुमार अचानक बीमार पड़ गए |


अस्पताल में भर्ती होने के बाद, राकेश कुमार की कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई | मरीज दो हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहा और उसके इलाज पर कुल 3,41,878 रुपए खर्च किए |


हालांकि, शिकायतकर्ता के दावे को बाद में Insurance company ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रोगी ने पॉलिसी खरीदते समय अपने स्वास्थ्य के बारे में तथ्यों का खुलासा नहीं किया था |


विरोधी पक्ष ने अपने उत्तर में कहा कि रोगी की स्थिति में, हृदय की सभी प्रमुख धमनियां अवरुद्ध हैं और कंपनी की नीति के अनुसार, पहले से मौजूद बीमारियों के लिए दावा पॉलिसी के तीन साल बाद ही देय होता है। इसमें कहा गया है कि इस मामले में पॉलिसी सिर्फ एक महीने पुरानी है |


शिकायतकर्ता गौरव अरोड़ा और हिमांशु अरोड़ा के कानूनी सलाहकार (Legal counsels) ने कहा कि बीमा पॉलिसी (insurance policy) जारी करने से पहले, बीमा कंपनी (insurance company) के पैनलबद्ध डॉक्टर ने बीमाधारक की चिकित्सकीय जांच की और वर्तमान मामले में, विरोधी पक्ष के पैनलबद्ध डॉक्टरों ने पहले से मौजूद किसी भी बीमारी की सूचना नहीं दी थी |


दलीलें सुनने के बाद Consumer Forum ने कहा कि Insurance company का यह कर्तव्य है कि वह पॉलिसी जारी करने से पहले बीमाधारक के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करे | इसने आगे कहा कि दावे के खंडन का कारण चिकित्सा साक्ष्य पर आधारित नहीं था | इसमें कहा गया है कि इस तरह शिकायतकर्ता 2 लाख रुपये की बीमा राशि का हकदार है |

Online Consumer Complaint Forum India

किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- File A Complaint Now!


Friday, 26 May 2023

कंज्यूमर फोरम ने कार कंपनी से ग्राहकों को दोष के लिए ₹29 लाख का भुगतान करने के लिए कहा (Consumer forum asks car company to pay ₹29 Lac to customers for defect)

Ford India Complaint


रायपुर (Raipur): Chhattisgarh Consumer Disputes Redressal Commission ने auto manufacturer, Ford India Pvt Ltd को Chhattisgarh के एक निवासी को 7 साल पहले कंपनी से खरीदी गई लग्जरी कार में कई दोषों के लिए 29 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है | आयोग के पीठासीन सदस्य न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने कंपनी और डीलर से कहा कि वे शिकायतकर्ता को नवीनतम निर्माण तिथि के समान मॉडल का एक नया वाहन सौंपें, वाहन के खरीद मूल्य के विरुद्ध 29,13,064 रुपये का मुआवजा 6% की ब्याज दर सहित दें | इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए 25000 रुपये और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 10000 रुपये का भुगतान करें |


शिकायतकर्ता ने नवंबर 2016 में G K Ford Raipur and Simon Ford Mungeli dealership से दो साल के लिए निर्माण वारंटी के साथ या 100000 किलोमीटर तक चलने वाला एक नया वाहन खरीदा था | एक साल बाद, कार में खराबी के लक्षण दिखाई दिए और कई बार खराब हो गई |


फरवरी 2017 को, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कोंडागांव और बस्तर के बीच वाहन खराब हो गया और वाहन की खरीद के बाद तीन महीने के भीतर यह चौथी घटना थी |


शिकायतकर्ता ने Raipur Dealer से अनुरोध किया कि वह किसी को वाहन की मरम्मत के लिए भेजने और उसे मरम्मत के लिए ले जाने के लिए कहें, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई |


बाद में, शिकायतकर्ता के एक प्रतिनिधि ने Raipur में Showroom का दौरा किया और शिकायतकर्ता द्वारा ईमेल में की गई शिकायत का जवाब देने का अनुरोध किया, जिसमें विनिर्माण दोषों पर प्रकाश डाला गया क्योंकि यह बहुत कम समय में कई बार टूट गया था |


चूंकि समस्या बार-बार उत्पन्न हुई, इसलिए शिकायतकर्ता ने कंपनी और रायपुर डीलर से अनुरोध किया कि यदि दोष की पहचान की जाती है, तो वे दोषपूर्ण पुर्जों को बदलने के लिए वाहन को वापस बुला लें, लेकिन कोई प्रतिक्रिया कभी प्राप्त नहीं हुई |


उनके हिस्से के लिए, डीलरशिप ने आरोपों को खारिज कर दिया और इस आधार पर शिकायत का विरोध किया कि शिकायतकर्ता कंपनी का उपभोक्ता नहीं है | कंपनी ने कहा कि कंपनी और शिकायतकर्ता के बीच कोई अनुबंध नहीं था |


आयोग ने वाहन का निरीक्षण करने और दोष/दोष के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक मुख्य अभियंता को तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया। 30 दिसंबर, 2022 को मुख्य अभियंता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वाहन में दोष अपूरणीय हैं | दोनों संस्करणों को ध्यान में रखते हुए, consumer court ने निष्कर्ष निकाला कि वाहन में निर्माण दोष था |

consumer complaint forum



किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के समाधान के लिए आप अपनी शिकायत को दिए गए लिंक पर क्लिक करके दर्ज करे:

Tuesday, 23 May 2023

कन्नूर उपभोक्ता अदालत ने यात्री को बस से उतरने के लिए मजबूर करने पर मालिक, कंडक्टर पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया (Kannur consumer court fines bus owner, conductor Rs 25,000 for forcing passenger to deboard)


हाल के एक फैसले में, कन्नूर में उपभोक्ता अदालत (consumer court in Kannur) ने एक यात्री को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करने के कृत्य के लिए bus conductor और owner दोनों पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है | यह घटना, जो 15 अगस्त, 2018 को हुई थी, कलाकार शशिकला द्वारा complaint file कराई गई थी, जो Kerala State Consumer Council में Kannur District President का पद भी संभालती हैं | आइए मामले के विवरण और अदालत द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानें |


कन्नूर में उपभोक्ता अदालत (consumer court in Kannur) ने शिकायत की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, बस कंडक्टर एन राजेश और 'श्री मूकाम्बिका' सीमित स्टॉप बस (केएल 58 एस 8778) के मालिक एन राजेश को निर्देश दिया, जो Madhavi Motors के तहत संचालित होता है | एक माह में 25 हजार रुपये मुआवजा दें। इस आदेश का पालन नहीं करने पर शिकायतकर्ता पर 9 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा |

Kannur consumer court

शशिकला  Kalliasseri bank auditorium में एक marriage ceremony में शामिल होने के इरादे से Kannur से बस में सवार हुईं | हालांकि, उनके निराश होने पर, बस कर्मचारियों ने उन्हें Puthiyatheru में उतरने के लिए मजबूर किया | शशिकला द्वारा दायर की गई शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के Kalliasseri के लिए टिकट मांगे जाने पर कंडक्टर उग्र हो गया | कंडक्टर और क्लीनर ने कथित तौर पर अपशब्दों का सहारा लिया और शशिकला को Puthiyatheru में उतरने के लिए मजबूर किया |



घटना के बाद, शशिकला ने तुरंत Kannur Traffic Police और  the Regional Transport Office (RTO) दोनों के पास complaint file कराई, जिसमें RTO के अनुसार Kalliasseri को एक मान्यता प्राप्त पड़ाव बताया | इसके जवाब में ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर ने अनुशासनात्मक उपाय के तहत बस संचालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया |


लगाए गए शुरुआती जुर्माने से असंतुष्ट शशिकला ने Kannur Consumer Disputes Redressal Forum का दरवाजा खटखटाया और अतिरिक्त मुआवजे की मांग की | दो साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शशिकला की शिकायत पर court ने फैसला सुना दिया |



अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की शिकायत है तो उसके समाधान के लिए Voxya online consumer complaint website पर अपनी शिकायत को दर्ज करे |


Friday, 19 May 2023

Dharwad consumer court orders TVS to pay compensation for 'defective two-wheeler (धारवाड़ उपभोक्ता अदालत ने टीवीएस को 'खराब दोपहिया वाहन' के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया)

TVS Motors Complaint


धारवाड़ (Dharwad, Karnataka): धारवाड़ में Yalakkisheatter colony के निवासी अशोक गौरोजी ने 23 अक्टूबर, 2010 को dealer Sarur Motors से टीTVS Scooty Pep two-wheeler वाहन खरीदा, जिसमें 67,500 रुपये का भुगतान किया गया था। राइडर खरीदने के एक महीने के भीतर वाहन खराब पाया गया क्योंकि चलते समय उसका इंजन बंद हो जाता था और बार-बार ब्रेक फेल हो जाता था। उन्होंने डीलर से शिकायत की थी और मैकेनिकों ने समस्या को ठीक कर दिया था।


बार-बार समस्या आने पर गौरोजी ने District Consumer Grievances Redressal Forum में complaint की कि बार-बार वाहन खराब होने से उनकी जान जोखिम में पड़ जाएगी और डीलर से वाहन वापस लेने और पैसे वापस करने का निर्देश मांगा | दोनों पक्षों को सुनने के बाद, एशप्पा भूटे की अध्यक्षता वाले consumer forum ने फैसला सुनाया कि निर्माण दोष था और TVS Company को याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये (17,500 रुपये की मूल्यह्रास राशि घटाकर), 2,500 रुपये की असुविधा के मुआवजे के रूप में वापस करना चाहिए। याचिकाकर्ता और आदेश पारित होने के एक महीने के भीतर अदालत के खर्च के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने होगा | 


अगर आप भी शिकायत का समाधान ढूंढ रहे हैं तो उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) के समाधान के लिए भारत के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म Voxya पर शिकायत दर्ज कराएं। यह उपभोक्ताओं को रिप्लेसमेंट, रिफंड और मुआवजा पाने में मदद करता है।

Thursday, 18 May 2023

Resolving Consumer Complaints Against Byju's: A Comprehensive Guide

Byjus Complaint


Welcome to our comprehensive guide on resolving consumer complaints against Byju's, the popular online learning platform. We understand the importance of addressing consumer concerns and ensuring a positive experience for all users. In this article, we will provide you with actionable steps to effectively resolve any issues you may have encountered with Byju's, empowering you to find a satisfactory resolution.


Understanding Consumer Complaints

Consumer complaints can arise from various situations, ranging from billing discrepancies to dissatisfaction with product or service quality. It's crucial to understand the nature of your complaint before proceeding with the resolution process. By clearly identifying the problem, you can approach Byju's with specific details, increasing the likelihood of a swift resolution.


Step 1: Direct Communication with Byju's Customer Support

To initiate the resolution process, we recommend reaching out to Byju's customer support directly. Byju's offers multiple channels through which you can contact their support team, including:


Phone: Call the dedicated customer support helpline to speak with a representative who can assist you in addressing your complaint. Ensure you have any relevant details, such as your account information and specific concerns, readily available during the call.

Email: Craft a concise and detailed email outlining your complaint, including relevant dates, transaction IDs, and any supporting evidence. By clearly articulating your concerns, you increase the chances of a swift and accurate response.

Online Support Portal: Byju's provides an online support portal where you can submit a complaint ticket. Take advantage of this platform to provide all necessary details and supporting documents related to your complaint.

Remember to maintain a polite and professional tone when communicating with Byju's customer support. Clearly state your desired outcome, whether it's a refund, clarification, or resolution of the issue at hand.


Step 2: Escalate the Complaint, if Necessary

If your initial interaction with Byju's customer support does not yield a satisfactory resolution, you may need to escalate your complaint. Byju's typically has an escalation process in place to handle more complex or unresolved complaints. Here are some escalation options you can explore:


Supervisor or Manager: Request to speak with a supervisor or manager who has the authority to address your complaint at a higher level. They may have additional resources or decision-making capabilities to provide a resolution.

Written Complaint: If you haven't received a suitable response through direct communication, consider drafting a formal written complaint addressed to Byju's corporate office. Ensure your complaint letter includes all relevant details, a clear description of the issue, and any supporting evidence. Send the letter via registered mail to ensure proper documentation and tracking.

Consumer Forums and Regulatory Authorities: In certain cases, you may need to involve consumer forums or regulatory authorities to address your complaint against Byju. Research the appropriate forums or authorities in your jurisdiction that handle consumer disputes related to educational services and file a complaint accordingly.

Step 3: Seek Legal Advice, if Required

In rare instances where your complaint remains unresolved or you believe you have suffered significant financial loss or harm, it may be prudent to seek legal advice. Consult with an attorney specializing in consumer rights and contract law to understand your legal options and the feasibility of pursuing legal action against Byju's.


Legal action should be considered as a last resort, as it can be time-consuming, expensive, and uncertain. However, if you believe your rights have been violated, it's essential to explore all available avenues to protect your interests. 

You can also file a complaint against Byjus at Voxya to take legal action against the company. It helps consumers to get a replacement, refund and compensation easily.


Conclusion

Resolving consumer complaints against Byju's requires a systematic approach and effective communication. By following the steps outlined in this comprehensive guide, you can navigate the resolution process with confidence. 

Monday, 15 May 2023

Raipur Consumer Forum asked the insurance company to pay ₹35L to the widow of the policyholder. (रायपुर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी से पॉलिसीधारक की विधवा को ₹35L भुगतान करने के लिए कहा | )

Insurance Consumer Complaint


रायपुर (Raipur): State Consumer Disputes Redressal Commission ने Life Insurance Corporation of India (LIC) को पॉलिसीधारक की विधवा को 6% ब्याज के साथ बीमा दावे के रूप में 35 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है | यह फैसला स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंघानिया की पत्नी मीना देवी सिंघानिया की याचिका पर आधारित था | यह फैसला स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंघानिया की पत्नी मीना देवी सिंघानिया की याचिका पर आधारित था | उसने राज्य मंच से संपर्क किया, यह दावा करते हुए कि एक वैध नीति होने के बावजूद, कंपनी ने two life insurance policies  के तहत एक medical claim खारिज कर दिया था जो उसने प्रस्तुत की थी | 



सिंघानिया ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके दिवंगत पति ने 23 अप्रैल, 2010 और 28 अप्रैल, 2010 को क्रमशः 20 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की two life insurance policy प्राप्त कीं | पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, बीमित व्यक्ति की मृत्यु 12 अगस्त, 2012 को हुई | दोनों नीतियों में शिकायतकर्ता नामांकित होने के नाते, उसने सभी मूल दस्तावेजों के साथ निगम के समक्ष दावा प्रस्तुत किया | हालांकि, दावा जमा करने के दो साल बाद उसका Insurance Claim खारिज कर दिया गया था | 



कंपनी ने Commission को बताया कि उसका आवेदन इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि बीमित व्यक्ति ने प्रस्ताव प्रपत्रों में diabetes और high blood pressure जैसी अपनी बीमारियों से संबंधित तथ्यों को छुपाया था | बीमित व्यक्ति की 2007 में कोरोनरी एंजियोग्राम भी हुआ था और वह एक सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती था और ये सभी तथ्य प्रस्ताव फॉर्म भरने के समय छिपाए गए थे,” Insurance Company के lawyer देवेश दीक्षित ने कहा |


उपलब्ध सभी साक्ष्यों की छानबीन करने पर, उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरदिया, और सदस्य गोपाल चंद्र शील और प्रमोद कुमार वर्मा ने पाया कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारणों के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जो यह स्थापित कर सके कि मधुमेह और रक्तचाप ही मृत्यु का कारण था |


consumer complaint


किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत को दर्ज करे:- File A Complaint Now 

Monday, 8 May 2023

Madhya Pradesh Consumer Court has imposed a fine of 4 lakhs on State Bank of Indore after 14 years(मध्य प्रदेश कंज्यूमर कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 14 साल बाद 4 लाख का जुर्माना लगाया है)

State Bank Of India Complaint


इंदौर (Indore): Consumer Court ने State Bank Of India Indore को लॉकर में चोरी के मामले में उसके एक ग्राहक अनूपचंद मेहता को 3,46,500 रुपये देने का आदेश दिया है | 14 साल बाद Bank से मेहता दंपति को उनके खोए हुए कीमती सामान की राशि मिलेगी | Bank को फरवरी 2008 से प्रति माह 12 प्रतिशत ब्याज और दंपती को 60 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है | 


मेहता दंपति ने दिसंबर 2006 में लॉकर खरीदा और 3,54,500 रुपये के बराबर मूल्य के सामान रखे | उक्त लॉकर को अंतिम बार 13 फरवरी, 2007 को दंपति द्वारा खोला गया था | Bank अधिकारी खांडेकर ने 2 फरवरी, 2008 को मेहता दंपति को Bank द्वारा आधा खुला लॉकर मिलने की जानकारी दी | जब उन्होंने अपना लॉकर खाली पाया तो दंपति अचंभित रह गए | Bank के प्रबंधक ने जांच का वादा किया, हालांकि, जांच का कोई जवाब कभी भी दंपति के साथ साझा नहीं किया गया | Bank जांच में देरी करता रहा और दंपति द्वारा भेजे गए किसी भी legal notice का जवाब नहीं दिया | 


Consumer Court ने 3 मई को इस बात से इंकार किया कि Bank ने शिकायतकर्ताओं को प्रदान किए गए लॉकर में चोरी के संबंध में कोई संतोषजनक जांच न करके कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की। जेवरात और रखे नगदी भी चोरी हो गए जो स्पष्ट रूप से सेवा में कमी को दर्शाता है और काफी प्रयास के बाद भी शिकायतकर्ता को कोई राहत नहीं दी गई |


अत: Bank अब फरवरी 2008 से 12 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज सहित शिकायतकर्ता पक्ष को 3,46,500 रुपये वापस करने के लिए जिम्मेदार है | यह राशि उन Bank कर्मचारियों के वेतन से भुगतान की जानी अपेक्षित है जो सुरक्षा के लिए तैनात थे और उस समय Bank लॉकरों का रखरखाव कर रहे थे | विरोधी को मानसिक कष्ट के लिए हर्जाने के रूप में 60 हजार रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना है |


अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत को दर्ज करे:- File A Complaint now!

SBI Complaint



Monday, 1 May 2023

Madhya Pradesh Consumer Court asks Byju's and Shah Rukh Khan to refund fees and along with compensation (मध्य प्रदेश कंज्यूमर कोर्ट ने बायजू और शाहरुख खान को फीस और मुआवजे के साथ रिफंड करने को कहा है)

Byju's Complaint Online


मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की एक जिला उपभोक्ता अदालत (District Consumer Court) ने एक महिला की शिकायत पर कथित "धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार" और "अनुचित व्यापार व्यवहार" के लिए Byju's के प्रबंधक और उसके प्रमोटर और बॉलीवुड अभिनेता Shah Rukh Khan को नोटिस जारी किया है, जिसमे फीस के आलावा मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा है | यह कार्रवाई इंदौर की एक महिला प्रियंका दीक्षित की शिकायत पर की गई है |


महिला ने शिकायत की थी कि उसे 2021 में IAS की तैयारी के लिए Byjus की coaching (course) में दाखिला लेने के लिए उकसाया गया और 1.8 लाख रुपये फीस जमा की थी, लेकिन उसे कोचिंग की कोई सुविधा नहीं दी गई | 


उनका आरोप है कि राशि वापसी का आश्वासन देने के बाद भी शुल्क की राशि वापस नहीं की गयी | जिसके बाद, महिला ने शिकायत दर्ज (complaint file) कराई कि विपक्षी दलों की ओर से झूठे और भ्रामक ऑनलाइन विज्ञापन देकर उसे Byjus की coaching (course) में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया |


शिकायतकर्ता ने 13 जनवरी, 2021 को जारी इसके विज्ञापन से प्रभावित होकर Union Public Service Commission's की Civil Exams की तैयारी के लिए फर्म के कोचिंग कोर्स में दाखिला लेने का दावा करने के बाद अभिनेता शाहरुख खान को प्रतिवादियों में से एक के रूप में नामित किया था |


बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए Indore District Consumer Court ने निर्देश दिया कि परिवादी द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस किया जाए | "2021 में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित द्वारा जमा की गई फीस में 1.08 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाने चाहिए, जबकि 5,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के रूप में और 50,000 रुपये वित्तीय और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए।" Consumer Court ने अपने आदेश में कहा |


Court ने यह भी कहा कि Byju के स्थानीय प्रबंधक और अभिनेता Shah Rukh Khan को दीक्षित को "संयुक्त रूप से या अलग-अलग" राशि का भुगतान करना होगा |


IANS के पास उपलब्ध आदेश की कॉपी में कहा गया, "चूंकि प्रतिवादी (Byju's के प्रबंधक और अभिनेता Shah Rukh Khan) मामले में नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई |"


दीक्षित के वकील सुरेश कांगा ने कहा कि court ने Byju's Indore स्थित प्रबंधक और अभिनेता Shah Rukh Khan को नोटिस जारी किया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर निर्देश का पालन करने के लिए कहा है |


अधिवक्ता कांगा ने रविवार को फोन पर IANS से बात करते हुए कहा, "चूंकि court ने दोनों प्रतिवादियों को अगले 30 दिनों के भीतर अपने आदेश का पालन करने के लिए कहा है, इसलिए हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। यदि नहीं, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे |"


किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: - File A Complaint Now!